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Chitra Ramkrishna : सीबीआई अदालत ने NSE की पूर्व प्रबंध निदेशक की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

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Posted On:Saturday, March 5, 2022

नई दिल्ली , 5 मार्च  (न्यूज़ हेल्पलाइन)     दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने आज NSE को-लोकेशन मामले (NSE Fraud case) में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण ( Chitra Ramkrishna ) की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दिया। ज्ञात हो कि अपने सलाहकार आनंद सुब्रमण्यम की गिरफ्तारी के बाद से NSE की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण ( Chitra Ramkrishna ) के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

NSE में सेबी की जांच ने प्रमुख शासन चूकों को उजागर किया है, जिसमें NSE की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण और उनके सलाहकार आनंद सुब्रमण्यम द्वारा संचालित एक ज़बरदस्त पैसा बनाने की योजना शामिल है। इसी सिलसिले में विगत 17 फरवरी को इनकम टैक्स (IT) डिपार्टमेंट ने चित्रा रामकृष्ण ( Chitra Ramkrishna ) के कई ठिकानों पर तलाशी और छापेमारी की थी।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्ण ( Chitra Ramkrishna ) द्वारा SEBI (Securities and Exchange Board) समूह संचालन अधिकारी और प्रबंध निदेशक के सलाहकार के रूप में आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति से संबंधित प्रतिभूति अनुबंध नियमों में कथित उल्लंघन में भी उनकी भूमिका की जांच कर रहा है। ज्ञात हो कि NSE की पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्ण ( Chitra Ramkrishna ) द्वारा 'एक साधु (योगी) द्वारा निर्देशित' होने की कहानी के सामने आने के बाद से कार्रवाई हो रही है। 

NSE की आंतरिक गोपनीय जानकारी किसी अज्ञात व्यक्ति को साझा कर कथित रूप से अवैध वित्तीय लाभ अर्जित करने के आरोप में चित्रा रामकृष्ण ( Chitra Ramkrishna )  की जांच की जा रही है। इसके साथ ही आनंद सुब्रमण्यम पर भी सीबीआई की कार्रवाई की जा रही है। आनंद सुब्रमण्यम 1 अप्रैल, 2015 से 21 अक्टूबर, 2016 तक उन्हें समूह संचालन अधिकारी और चित्रा रामकृष्णन के सलाहकार था,जिसकी हाल में गिरफ़्तारी हुई है।

हाल ही में, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) ने आनंद सुब्रमण्यम की मुख्य रणनीतिक अधिकारी के रूप में नियुक्ति में अनियमितताओं के लिए उन्हें 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। रामकृष्ण ने कथित तौर पर यह कहते हुए स्पष्ट किया था कि उन्हें हिमालय में रहने वाले एक 'योगी' द्वारा निर्देशित किया जा रहा था। उन्हें 45 दिनों के भीतर जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार NSE के पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण ( Chitra Ramkrishna ) ने सभी मापदंडों की अनदेखी करते हुए एनएसई में कई लोगों को नियुक्त किया, इनसाइडर ट्रेडिंग हुई लेकिन सरकार या सेबी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर चित्रा रामकृष्ण को काम करने की सलाह दी गई थी।


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