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आयकर मामलों में अग्रिम निर्णयों के तीव्र निपटान के लिए सरकार ने किया 3 बोर्डों का गठन

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Posted On:Monday, September 6, 2021

नई दिल्ली, 6 सितंबर (न्यूज हेल्पलाइन)    केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने लेन-देन के टैक्स निहितार्थों पर स्पष्टता प्रदान करने और आयकर विवादों से बचने में मदद करने के लिए एडवांस रूलिंग (BAR) के लिए तीन बोर्डस की स्थापना की है। सीबीडीटी के एक आदेश में कहा है कि स्थापित तीनों बोर्डों में से दो दिल्ली में और एक मुंबई में होगा। ज्ञात हो कि 1993 में स्थापित एडवांस रूलिंग अथॉरिटी (AAR) को BAR के साथ बदलने के प्रावधान 1 सितंबर से प्रभावी हैं। 

ज्ञात हो कि AAR को BAR से बदलने का विचार आयकर मामलों के निपटान में तेजी लाने के विचार के तहत विचाराधीन है। BAR के आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालयों में अपील दायर की जा सकती है। बता दें कि एडवांस रूलिंग लेनदेन या प्रस्तावित लेनदेन के कर परिणामों पर राय हासिल करने का एक तरीका है जो करदाताओं को स्पष्टता प्रदान करता है और विवादों को कम करने में मदद करता है।

ज्ञात हो कि BAR की स्थापना केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार की गई है, और इसका उद्देश्य अग्रिम निर्णयों की प्रभावशीलता को और बढ़ाना है। BAR के प्रत्येक बोर्ड में दो सदस्य होंगे, जो मुख्य आयुक्त के पद से नीचे के नहीं होंगे। सरकार का लक्ष्य इन बोर्डों और आवेदकों के बीच तकनीकी रूप से व्यवहार्य सीमा तक व्यवधानों को खत्म करना है।

ज्ञात हो कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की आयकर से संबंधित मुकदमेबाजी को कम करना और पिछले विवादों को सुलझाना प्राथमिकता रही है। इसी उद्देश्य के तहत इस साल के बजट में केंद्र सरकार ने छोटे कर विवादों के निपटारे के लिए एक अंतरिम बोर्ड द्वारा पूर्ववर्ती निपटान आयोग की जगह एक नई योजना की भी घोषणा की थी।


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