नई दिल्ली, 26 मई| केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों वाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) फिटमेंट समिति ने कोविड महामारी को देखते हुए चार चीजों - ऑक्सीजन कन्संट्रेटर, मेडकल के उपयोग में आने वाले ऑक्सीजन, पल्स ऑक्सीमीटर और जांच किट्स पर अस्थायी तौर पर दर में कटौती कर इसे 5 फीसदी के दायरे में रखने की सिफारिश की है। फिटमेंट समिति दरों में बदलाव की सिफारिश जीएसटी परिषद को करती है, जिसके आधार पर परिषद उस पर विचार करती है। हालांकि समिति ने कोविड-19 से संबंधित दवाइयों, टीकों, वेंटिलेटर, तापमान मापने के उपकरण, आरटी पीसीआर मशीनों, एंबुलेंस आदि पर दर में कटौती करने या कर छूट देने की मांग को नामंजूर कर दिया है ।
समिति का प्रस्ताव शुक्रवार को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में रखा जाएगा। करीब सात महीने के अंतराल के बाद 43वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होने जा रही है। राज्यों के वित्त मंत्री बैठक में महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए कोविड-19 से संबंधित चिकित्सकीय आपूर्ति जैसे कि दवाएं और उपकरणों को जीएसटी से छूट देने पर जोर दे सकते हैं। फिटमेंट समिति ने चिकित्सकीय ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर और ऑक्सीमीटर पर जीएसटी दर मौजूदा 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने की सिफारिश की है। हालांकि दर में यह कटौती 31 जुलाई, 2021 तक ही रखने की बात कही गई है। समिति ने कहा कि जीएसटी को पूरी तरह से माफ करना व्यावहारिक नहीं होगा क्योंकि घरेलू विनिर्माता वस्तुओं और सेवाओं पर चुकाए गए कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर पाएंगे ।