नई दिल्ली - 2 जून - केंद्र सरकार ने कोविड-19 (Covid-19) से लड़ने वाले हेल्थ वर्कर्स (Health workers) के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने कोरोना से हुई हेल्थ वर्कर्स की मृत्यु के बीमा दावे के निपटारे के लिए नया सिस्टम शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत, अब जिलाधिकारी बीमा दावे को प्रमाणित करेंगे और बीमा कंपनी 48 घंटे की अवधि के भीतर दावे को स्वीकार और इसका निपटान करेगी ।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (PMGKP) के तहत कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। इस योजना के तहत कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान स्वास्थ्य कर्मी की मृत्यु पर सरकार 50 लाख रुपए का बीमा कवर देती है ।
सरकार ने इस योजना को कोविड मरीजों की देखभाल के लिए व उन लोगों के लिए तैयार किया जो कोविड-19 मरीजों के सीधे संपर्क में आए हैं और उन्हें इससे प्रभावित होने का खतरा रहता है। यह योजना न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी (NIACL) की बीमा पॉलिसी के जरिए कार्यान्वित की जा रही है। अब तक बीमा पॉलिसी की मान्यता को दो बार बढ़ाया जा चुका है।
जिला अधिकारी प्रत्येक मामले में यह प्रमाणित करेंगे कि दावा, योजना के स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के अनुरूप है. वहीं जिलाधिकारी के इस प्रमाण पत्र के आधार पर बीमा कंपनी 48 घंटे की अवधि भीतर दावों का स्वीकृति और इनका निपटान करेगी। इसके अलावा त्वरित निपटान के लिए जिलाधिकारी भी यथासंभव कार्रवाई करेंगे और केंद्र सरकार के अस्पतालों/एम्स/रेलवे आदि के मामलों में भी दावों को प्रमाणित करेंगे ।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस नई प्रणाली के बारे में सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों को सूचित कर दिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है ।