दिवाली को भारत में सबसे बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है । दिवाली को सिर्फ 18 दिन बचे हैं। ऐसे में सभी ने दिवाली की तैयारी शुरू कर दी है। इस त्योहार पर हर कोई एक—दूसरे को तोहफा देता हैं मगर इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस बार यदि आपने किसी तोहफा दिया तो आपको उस पर भी टेक्स देना होगा । क्योंकि इनकम टैक्स ने कुछ गिफ्ट्स को टैक्स के दायरे में रखा है । हालांकि, आपको बता दें, इनकम टैक्स ने 50,000 रुपये से ज्यादा के गिफ्ट को टैक्स के दायरे में रखा हैं तो यदि आप इसके उपर का कोई तोहफा लेते हैं तो ही आपको टैक्स देना होगा वरना नहीं ।
इसके साथ ही आपको बता दें कि, आयकर विभाग के अनुसार किसी भी प्रकार का सामान जिसकी रसीद या बिल नहीं मिलता है। इसे उपहार माना जाता है। यानी यदि नकद, चेक, ड्राफ्ट आदि सहित 'मौद्रिक उपहार' का मूल्य एक वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक है तो संबंधित व्यक्ति को उस पर आयकर विभाग को कर देना होगा। हालांकि आयकर विभाग ने इसमें कुछ शर्तें रखी हैं। उदाहरण के लिए, पति या पत्नी, भाई या बहन, माता-पिता जैसे रिश्तों में दिए गए उपहारों को कर के दायरे में नहीं रखा जाता है।
ये कर नियम और शर्तें
आयकर के अनुसार यदि एक वर्ष में प्राप्त उपहारों का मूल्य 50000 रुपये है। अतः प्रति उपहार वस्तु पर कर देय होगा। साथ ही अगर आपकी कंपनी ने दिवाली के मौके पर आपके खाते में 50000 रुपये का बोनस जमा किया है तो उस पर भी टैक्स देना होगा. क्योंकि यह बोनस आपकी सैलरी का हिस्सा माना जाएगा। इसलिए त्योहारों पर उपहार लेते समय इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि आपको रुपये का उपहार मिल रहा है।