नई दिल्ली, 27th जुलाई 2021
कोविड महामारी के थर्ड वेव की आशंकाओं को देखते हुए इनकम टैक्स ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखरी तारिख 31 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दी गई है। केंद्र सरकार ने इसका कारण देते हुए कहा था कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की समय सीमा कोविड महामारी की स्थिति के कारण बढ़ा दी गई है।
हालांकि, इनकम टैक्स भरने वाले और टैक्स डेडक्ट करने वाले को याद रखना होता कि फॉर्म नंबर 16 में टैक्स डिडक्टेड सोर्स (TDS) कटौती का प्रमाण पत्र, कर्मचारी को 31 जुलाई, 2021 को या उससे पहले दे देना आवश्यक होगा। साथ ही अगर पिछले साल 2020 के लिए फॉर्म संख्या 64 सी में अपने यूनिट होल्डरों को इंवेस्टमेंटन कार्पस किये गए पेमेंट या जमा की गई इनकम की जानकारी को 31 जुलाई, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
30 जून, 2021 को समाप्त होने वाली क्वाटर के पहले फॉर्म नंबर 15सीसी को 31 जुलाई, 2021 को या उससे पहले पहले जमा करना आवश्यक है । फाइनेंसियल वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म नंबर 1 से जुड़ा इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट 31 जुलाई, 2021 या उससे पहले जमा करना आवश्यक है ।
यदि कोई टैक्स पएर अपना आईटीआर फाइल करना चाहता हैं, तो आपको आईटीआर आयकर विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट – https://www.incometaxindia.gov.in/ जा कर अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते है। जून ' 21 में करोना महामारी के सेकेंड वेव को देखते हुए इनकम टैक्स ने कई स्कीम्स की लास्ट डेट आगे बढ़ाई थी ।