नई दिल्ली, 5 अगस्त 2021 जब रोड पर कार, बाइक या किसी भी प्रकार के वाहन की सड़क पर दुर्घटना होती है और जिसकी वजह से यह दुर्घटना होती है वह दुर्घटना स्थल पर रुके बिना वहां से भाग जाता है उस पर ‘हिट एंड रन’ का आरोप लगाया जाता है। अगर कोई दुर्घटना स्थल से फरार हो जाता हैं बावजूद इसके कि दुर्घटना स्थल पर किसी को आपकी तुरंत जरूरत थी ऐसे मामलो में आरोपी के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान होता है।
हिट एंड रन केस के मामलो में भारतीय दंड संहिता धारा 304 के 10 साल तक की जेल हो सकती है। धारा 279 के तहत लापरवाह ड्राइविंग के चलते छह महीनें की जेल हो सकती है। धारा 337, 338 के तहत चोट पहुंचाना, दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालने के तहत 2 साल की सजा हो सकती है।
सरकार ने जारी किये आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 के दौरान देश में हुई कुल 4,49,002 सड़क दुर्घटनाओं में 1,51,113 लोगों की मौत हुई थीं । सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा, ‘‘हिट एंड रन दुर्घटना पीड़ितों के मुआवजे के लिए योजना में बदलाव की जरुरत है। गंभीर चोट के लिए 12,500 रुपये से 50,000 रुपये और मृत्यु के लिए 25,000 रुपये से बढ़ाकर 2,00,000 रुपये मिलेंगे ।'
अब सरकार ने ‘हिट एंड रन’ सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे की रकम को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा है और सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 रुपये का मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा है।