अगर आपने 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के जमा कर लिए हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल, देश के दूसरे सबसे बड़े निजी बैंक ने दिल्ली की एक शाखा के बाहर एक नोटिस चस्पा कर दिया है कि अगर आपके पास 1 रुपये और 50 पैसे के कुछ विशेष प्रकार के सिक्के हैं, तो उन्हें बैंक में जमा करने के बाद दोबारा जारी नहीं किया जाएगा. आईसीआईसीआई बैंक की एक शाखा द्वारा लगाए गए नोटिस के अनुसार, कुछ सिक्कों को फिर से जारी करने की अनुमति नहीं है।
इसका मतलब है कि एक बार बैंक में जमा होने के बाद, उन्हें बैंक द्वारा दोबारा जारी नहीं किया जाएगा। इन सिक्कों को संबंधित बैंकों से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा वापस लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिक्के कानूनी तौर पर वैध हैं, लेकिन इन सिक्कों को अब चलन से बाहर किया जा रहा है क्योंकि ये सिक्के अब काफी पुराने हो चुके हैं. 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में इन सिक्कों का इस्तेमाल आम लोगों के बीच होता था, लेकिन अब इन सिक्कों का इस्तेमाल नहीं होगा। ये सिक्के आरबीआई के निर्देशों के तहत फिर से जारी करने के लिए नहीं हैं।
कौन से हैं ये सिक्के :-
1- 1 रुपए के कप्रोनिकल सिक्के
2- 50 पैसे के कप्रोनिकल सिक्के
3- 25 पैसे के कप्रोनिकल सिक्के
4- 10 पैसे स्टेनलेस स्टील के सिक्के
5- 10 पैसे एल्युमीनियम कांसे के सिक्के
6- 20 पैसे के एल्युमिनियम के सिक्के
7- 10 पैसे के एल्युमिनियम के सिक्के
8- 5 पैसे एल्युमिनियम के सिक्के
आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक इन पुराने सिक्कों को चलन से बाहर जरूर किया जा रहा है, लेकिन इनका इस्तेमाल लेन-देन के लिए किया जा सकता है, यानी ये अभी भी वैध माने जाते हैं। एक बार जब आप इन सिक्कों को बैंक में जमा कर देते हैं, तो उन्हें लेन-देन के लिए वापस जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको लेनदेन के उद्देश्य से नए डिजाइन के सिक्के प्रदान किए जाएंगे।