ताजा खबर
Lok Sabha Elections2024: कांग्रेस पार्टी ने काटा सुप्रिया श्रीनेत का टिकट, कंगना रनौत पर टिप्पणी को ...   ||    Elvish Yadav को किसकी लगी नजर? फिर आएगी जेल जाने की नौबत, जानें किस मामले में फंसे यूट्यूबर   ||    Gaya Lok Sabha Elections2024 : बिहार की इस सीट से कौन जाएगा संसद? मांझी या सर्वजीत में टक्कर? देखें ...   ||    गुड फ्राइडे पर बड़ा हादसा, साउथ अफ्रीका में श्रद्धालुओं को ले जा रही बस पलटी, 45 की मौत   ||    जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर बड़ा हादसा, 10 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी   ||    कहानी उस बीजेपी नेता की हत्या की, जहां से शुरू हुआ मुख्तार अंसारी का पतन   ||    Surya Grahan: लग रहा है साल का पहला सूर्य ग्रहण, जानें सूतक काल का समय   ||    Fact Check: नहीं, तस्वीर में दिख रहे लोग केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर नहीं उतरे हैं,...   ||    Today's Significance आज ही के दिन हुआ था अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति आइजनहावर का निधन, जानें 28 मार्...   ||    केंद्र सरकार ने 4% बढ़ाया पेंशनर्स का महंगाई राहत, मार्च में इतनी बढ़कर मिलेगी पेंशन, चेक करें पूरा ...   ||   

केंद्र सरकार ने खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2021 को किया अधिसूचित

Photo Source :

Posted On:Wednesday, November 10, 2021

नई दिल्ली, 10 नवंबर (न्यूज हेल्पलाइन)      खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 [MCDR] में संशोधन करने के लिए केन्द्रीय खान मंत्रालय ने विगत 3 नवंबर को खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2021 को अधिसूचित कर दिया है। MCDR को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (MCDR अधिनियम) की धारा 18 के तहत देश में खनिजों के संरक्षण, व्यवस्थित और वैज्ञानिक खनन, खनिज के विकास और सुरक्षा के लिए नियम प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। 

ज्ञात हो कि खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2021 की मायनों में पूर्व के नियमों से अलग होगा। इस खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2021 में पट्टेदारों और आशय पत्र धारकों द्वारा खनन क्षेत्र की डिजिटल छवियों को प्रस्तुत करने के लिए नियम प्रदान करता है। साथ ही भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) को दी गई गलत सूचना के लिए उसे कार्रवाई करने का अधिकार भी दिया गया है। ज्ञात हो कि राज्य सरकारों, उद्योग संघों, खनिकों, अन्य हितधारकों और आम जनता के साथ व्यापक परामर्श के बाद संशोधन नियम तैयार किए गए हैं।

खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2021 में नियम निर्धारित किया गया है कि भारतीय खान ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट कुछ या सभी पट्टों के संबंध में डिजिटल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) या टोटल स्टेशन या ड्रोन सर्वेक्षण के संयोजन से खान से संबंधित सभी योजनाएं और अनुभाग तैयार किए जाएंगे।

खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2021 में पट्टेदारों और आशय पत्र धारकों द्वारा खनन क्षेत्र की डिजिटल छवियों को प्रस्तुत करने का प्रावधान करने के लिए नया नियम डाला गया। 1 मिलियन टन या उससे अधिक की वार्षिक उत्खनन योजना वाले या 50 हेक्टेयर या उससे अधिक के पट्टे वाले क्षेत्र वाले पट्टेदारों को हर साल लीज सीमा के बाहर और 100 मीटर तक लीज क्षेत्र की ड्रोन सर्वेक्षण छवियां प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। अन्य पट्टेदार उच्च विभेदन उपग्रह चित्र प्रस्तुत करेंगे। इस कदम से न केवल खान नियोजन प्रथाओं, खानों में सुरक्षा और सुरक्षा में सुधार होगा बल्कि खनन कार्यों का बेहतर पर्यवेक्षण भी सुनिश्चित होगा।

इस संसोधित नियम में उच्च विभेदन भू-संदर्भित ऑर्थो-रेक्टिफाइड मल्टीस्पेक्ट्रल उपग्रह प्रस्तुत करने और ड्रोन सर्वेक्षण के उपयोग के प्रावधान के मद्देनजर हटाए गए भूकर मानचित्र के पैमाने पर कार्टोसैट-2 उपग्रह LISS-IV सेंसर से प्राप्त उपग्रह छवियों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता का नियम 34ए सम्मिलित किया गया है। (ज्ञात हो कि हाल ही केंद्र ने नए ड्रोन नियम को जारी किया है।)

खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2021 में अनुपालन बोझ को कम करने के लिए छोड़े गए दैनिक रिटर्न का प्रावधान। राज्य सरकार के अलावा, आईबीएम को दी गई मासिक या वार्षिक रिटर्न में अधूरी या गलत या गलत जानकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति दी गई है। साथ ही श्रेणी 'ए' खानों के लिए 25 हेक्टेयर से कम के पट्टे वाले क्षेत्र के लिए एक अंशकालिक खनन इंजीनियर या एक अंशकालिक भूविज्ञानी की नियुक्ति की अनुमति है। इससे छोटे खनिकों पर अनुपालन बोझ कम होगा।

खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2021 में रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए, खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा जारी योग्यता के द्वितीय श्रेणी प्रमाण पत्र के साथ विधिवत मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा प्रदत्त खनन और खान सर्वेक्षण में डिप्लोमा पूर्णकालिक खनन अभियंता के लिए योग्यता में जोड़ा जाता है। साथ ही पार्ट टाइम माइनिंग इंजीनियर के लिए योग्यता जोड़ी गई है।

खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2021 में नियमों में दंड प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया गया है। पहले, नियम उल्लंघन की गंभीरता के बावजूद प्रत्येक नियम के उल्लंघन के लिए 2 साल तक के कारावास या 5 लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों के लिए प्रदान किए गए थे। मामूली उल्लंघन: जुर्माना कम किया गया। ऐसे उल्लंघनों के लिए केवल जुर्माने का दंड निर्धारित है। अन्य नियमों के उल्लंघन को अपराध से मुक्त कर दिया गया है। इन नियमों ने रियायत धारक या किसी अन्य व्यक्ति पर कोई महत्वपूर्ण दायित्व नहीं डाला। इस प्रकार, 24 नियमों के उल्लंघन को अपराध से मुक्त कर दिया गया है। साथ ही निर्दिष्ट अवधि के भीतर अंतिम खदान बंद करने की योजना प्रस्तुत न करने की स्थिति में जोड़े गए पट्टा धारक के वित्तीय आश्वासन या प्रदर्शन सुरक्षा को जब्त करने का प्रावधान।

खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2021 में श्रेणी 'ए' की खदानों के लिए वित्तीय आश्वासन की राशि को मौजूदा तीन और दो लाख रुपये से बढ़ाकर क्रमशः 'ए' खदानों के लिए पांच लाख रुपये और श्रेणी 'बी' की खानों के लिए तीन लाख रुपए कर दिया गया है।


बनारस और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. banarasvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.