न्यूज हेल्पलाइन 17 फरवरी नई दिल्ली, एबीजी शिपयार्ड द्वारा देश का सबसे बड़ा 23,000 करोड़ रुपये का बैंक घोटाला अकेले 2018 में अहमदाबाद डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के सामने आया था। उस समय ट्रिब्यूनल ने देना बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई की तीन अलग-अलग शिकायतों पर शिपयार्ड से 13,975 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश दिया था। लेकिन उसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
यदि वसूली संभव नहीं है, तो कंपनी की सभी संपत्तियों को बेच दिया जाना चाहिए और वसूल किया जाना चाहिए, परिणाम ने कहा। लेकिन बैंकों ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद मामला एसबीआई के डीजीएम बालाजी सामंथा के पास गया। सामंथा ने 25 अगस्त, 2020 को सीबीआई में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। इसकी जांच के बाद सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड और उसके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मंगलवार को सीबीआई ने कंपनी के पूर्व चेयरमैन और एमडी ऋषि अग्रवाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था।
एबीजी सरकार भी दयालु
अग्रवाल से सिंगापुर, अग्रवाल के सिंगापुर भाग जाने का संदेह है। 8 अगस्त, 2018 को देना बैंक ने ऋषि अग्रवाल, एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने 27 दिसंबर, 2018 को 35,000 करोड़ रुपये के ब्याज (12.7 प्रतिशत की वार्षिक दर पर) के साथ किया था। 2008 तक क्रेडिट सीमा को धीरे-धीरे बढ़ाकर 1,558 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसी तरह कंपनी ने करीब 28 बैंकों से कर्ज लिया।
एबीजी को 2007 में 700 रुपये की दर से 1.21 लाख वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई थी। लेकिन सरकारी कीमत 2400 रुपए थी। राज्य सरकार को 8.46 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
लाख कोटी
2.66 प्रदर्शित संपत्ति, 31 मार्च 2016 को, ऋषि अग्रवाल ने 1935 करोड़ रुपये का ऋण लिया, यह दावा करते हुए कि उनके पास रुपये की संपत्ति है। समझौते के तहत बैंकों से लिए गए कर्ज को चुकाने का भी समझौता हुआ।
लेकिन कंपनी ने असमर्थता के चलते कर्ज को एनपीए घोषित कर दिया|