तिरुवनंतपुरम, 6 नवंबर (न्यूज़ हेल्पलाइन) 1 साल 3 महीने सलाखों के पीछे बिताने के बाद केरल के कथित सोना तस्करी मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश को शनिवार को जेल से रिहा कर दिया गया।
इससे पहले 2 नवंबर को केरल उच्च न्यायालय ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज मामले में सुरेश को जमानत दी गई थी। उसे 25 लाख के जमानत बांड और दो सॉल्वेंट पर जमानत दी गई थी।
स्वप्ना सुरेश को एनआईए ने 11 जुलाई, 2020 को गिरफ्तार किया था वह तब से न्यायिक हिरासत में थी।
केरल में सोने की तस्करी का मामला राजनयिक माध्यमों से राज्य में सोने की तस्करी से जुड़ा है। 5 जुलाई, 2019 को तिरुवनंतपुरम में सीमा शुल्क विभाग द्वारा राजनयिक सामान का भंडाफोड़ करने के बाद एक खेप में तस्करी कर लाए गए 14 करोड़ 82 लाख रुपये के 30 किलोग्राम सोने के बाद यह सामने आया था।
आरोपी स्वप्ना सुरेश की मां जमानत के दस्तावेजों के साथ अट्टाकुलंगरा जेल पहुंची। उसने जेल अधीक्षक को जमानत आदेश और शर्तों सहित दस्तावेज सौंपे।
शुक्रवार शाम को स्वप्ना जमानत शर्तें कोर्ट में पेश की गईं थी इससे पहले उन्हें सोने की तस्करी समेत छह मामलों में जमानत मिली थी।
केरल उच्च न्यायालय ने 2 नवंबर को एनआईए के सोने की तस्करी मामले में स्वप्ना को जमानत दे दी थी। 25 लाख रुपये के बांड और समान राशि के दो जमानत सहित दस्तावेज अदालत में पेश किए गए थे। जिसके बाद शनिवार को स्वप्ना ज़ैल से रिहा हुई है।
इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और सीमा शुल्क विभाग द्वारा की जा रही है।