ताजा खबर
Fact Check: नहीं, तस्वीर में दिख रहे लोग केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर नहीं उतरे हैं,...   ||    Today's Significance आज ही के दिन हुआ था अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति आइजनहावर का निधन, जानें 28 मार्...   ||    केंद्र सरकार ने 4% बढ़ाया पेंशनर्स का महंगाई राहत, मार्च में इतनी बढ़कर मिलेगी पेंशन, चेक करें पूरा ...   ||    SBI बैंक ने करोड़ों ग्राहकों को दिया झटका, 1 अप्रैल से बढ़ जाएगा डेबिट कार्ड पर चार्ज   ||    Business Idea: एलोवेरा की बढ़ी डिमांड, कम पैसे में लगाएं जेल बनाने की फैक्ट्री, हर महीने होगी बंपर क...   ||    Moscow Attack: आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 140 है, लेकिन लगभग 100 लोग अभी भी लापता हैं   ||    Baltimore Bridge Collapse: गोताखोरों ने बंदरगाह से छह लापता श्रमिकों में से दो शव बरामद किए   ||    केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राजनयिक को तलब किए जाने के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया; जर्मनी का कहना है कि...   ||    यूक्रेन के विदेश मंत्री अपने शत्रु मित्र रूस के साथ संबंध मजबूत करने की उम्मीद में नई दिल्ली पहुंचे   ||    SRH Vs MI: टूटे रिकॉर्ड - 523 रनों का उच्चतम स्कोर, महँगा स्पैल, और भी बहुत कुछ   ||   

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भूमि हेराफेरी मामले में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला और लोकायुक्त समेत 4 लोगो को किया नोटिस जारी

Photo Source :

Posted On:Thursday, October 28, 2021

इंदौर (मध्य प्रदेश), 28 अक्टूबर ( न्यूज हेल्पलाइन )  मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भूमि हेराफेरी के एक मामले में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला और लोकायुक्त सहित चार लोगों को नोटिस जारी किया है।
 
इंदौर हाईकोर्ट ने जमीन की हेराफेरी के मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला सहित अन्य लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।मामले में याचिकाकर्ता ने पिछले दिनों इंदौर हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी।उसी पर बुधवार को सुनवाई हुई। जिसके बाद कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगे। बता दें, विधायक सहित अन्य लोगों पर 2000 करोड़ रुपए की जमीन पर हेराफेरी के आरोप लगाए गए हैं।
 
जमीन की हेराफेरी को लेकर कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला पर गंभीर आरोप लगे हैं। करीब 2000 करोड़ कीमत की जमीन पर गरीबों के आवास के नाम पर हेराफेरी करने के आरोप हैं।जिसको लेकर इंदौर हाईकोर्ट में एक याचिका लगी थी। उसी याचिका पर इन्दौर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया।
 
दरअसल, नवलखा गृह निर्माण सहकारी संस्था तीन लोगों ने बनाई थी। उसके योजना अध्यक्ष महेश शर्मा, कर्ताधर्ता अमित शर्मा, निर्देशक संजय प्रसाद शुक्ला, जो कि वर्तमान में कांग्रेस विधायक हैं. इन लोगों ने गरीबों के आवास निर्माण के लिए यह जमीन साल 2012 में प्रशासन से ली थी।उसी दौरान उसमें गड़बड़ी हुई। वहीं आज इस जमीन की कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जिसकी लोकायुक्त में शिकायत की गई।
 
लोकायुक्त ने कहा कि 5 साल पुराना केस होने के कारण इस पर कार्यवाही नहीं की गई। जिसके बाद मामले को हाई कोर्ट में लाया गया।हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला सहित अन्य दो लोगों को नोटिस जारी किया है।बता दें, इंदौर हाई कोर्ट में पहले भी इस तरह के मामलों में सुनवाई हो चुकी है।


बनारस और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. banarasvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.