यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आजम खान को सदन के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करार दिया हैं जिसके कारण उनकी विधानसभा से सदस्यता को रद्द कर दिया गया हैं ।बता दें कि, आजम खान को साल 2019 के हेट स्पीच मामले में गुरुवार को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी माना गया था और उनको करीब तीन साल की सजा सुनाई गई थी ।
विधानसभा अध्यक्ष महाना ने अदालत के प्राप्त आदेशानुसार घोषणा की, जिसने आजम खान को घृणास्पद भाषण मामले में दोषी ठहराया और उसके बाद करीब तीन साल की सजा सुनाई थी । इसके आगे महाना ने कहा कि, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और समय की सेवा के बाद छह साल के लिए अयोग्य माना जाएगा ।