सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत दे दी, जिसे अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया गया था, जहां कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार के बाद एक दलित महिला की मौत हो गई थी। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कप्पन को उत्तर प्रदेश की जेल से रिहा होने के बाद अगले छह सप्ताह तक दिल्ली में रहने का निर्देश दिया। पीठ ने उस पर कुछ शर्तें लगाईं, जिसमें उसे अपना पासपोर्ट सरेंडर करने और हर सोमवार को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए कहा।