बेंगलुरू, 6 अक्टूबर (न्यूज हेल्पलाइन) कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू के लिए ब्रुहथ बेंगलुरु महानगर पालिका ने आगामी दुर्गा पूजा के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं| इन निर्देशों में सबसे बड़ी बात यह है कि पूजा के दौरान मूर्तियों के आकार को सीमित करते हुए कहा गया है कि मूर्ति का आकार 4 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए।
ब्रुहथ बेंगलुरु महानगर पालिका ने इसके साथ कि शहर के किसी भी भाग में मूर्ति या पंडाल स्थापित करने से पहले जोन के संबंधित संयुक्त आयुक्त की अनुमति लेने को अनिवार्य किया है। साथ ही प्रति वार्ड में 1 से ज्यादा मूर्ति स्थापित करने पर रोक लगाई गई है। दिशा-निर्देश में बताया गया है कि प्रार्थना के दौरान एक बार में 50 से अधिक लोगों को उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी।
दुर्गा पूजा के लिए ब्रुहथ बेंगलुरु महानगर पालिका ने कल मंगलवार 5 अक्टूबर की शाम को अपने दिशानिर्देश से संबंधित एक आदेश जारी करते हुए कहा कि यह अनुमति आगामी 11 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। इस आदेश में ब्रुहथ बेंगलुरु महानगर पालिका ने प्रति पंडाल को प्रति दिन कम से कम 4 बार सैनिटाइज़ किया जाना अनिवार्य किया है।
अनुमति के तहत सामान्य पूजा और प्रार्थना करने की अनुमति होगी। कोविड सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए पंडालों में माला, मिठाई और फलों के वितरण पर रोक लगाई है। पंडाल समितियां 100 से ज्यादा आमंत्रण पत्र जारी नहीं कर सकती हैं। सिंदूर खेला में एक साथ 10 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक लगाई गई है। ब्रुहथ बेंगलुरु महानगर पालिका ने मूर्ति विसर्जन के लिए भी निर्देश देते हुए कहा है कि विसर्जन के दौरान कोई ढोल नगाड़े नहीं बजाए जाएंगे और विसर्जन भी पब्लिक या कृत्रिम टैंकों में ही होना चाहिए।