मुंबई (महाराष्ट्र), 23 फरवरी ( न्यूज हेल्पलाइन ) बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को एक शिकायत पर कथित जालसाजी मामले के संबंध में 28 फरवरी तक अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। महाराष्ट्र आबकारी विभागठाणे के कोपरी पुलिस स्टेशन ने वानखेड़े को आज सुबह 11 बजे पेश होने के लिए तलब किया है।
इस बीच, वानखेड़े ने कथित धोखाधड़ी वाले बार लाइसेंस के खिलाफ ठाणे पुलिस द्वारा प्राथमिकी रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। कोर्ट ने इस मामले में 22 फरवरी को सुनवाई तय की है।
उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर कर ठाणे कलेक्टर द्वारा रद्द किए गए बार लाइसेंस को बहाल करने की मांग की थी। कोपरी पुलिस ने रविवार को कहा कि वानखेड़े के खिलाफ मुंबई के ठाणे में कथित तौर पर अपनी उम्र के बारे में जानबूझकर गलत तरीके से एक होटल के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जालसाजी के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
राज्य के आबकारी विभाग के अधिकारी शंकर गोगावले की शिकायत के बाद कार्रवाई की गई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि वानखेड़े की उम्र 1996-97 में शहर में सद्गुरु बार के लिए लाइसेंस प्राप्त करते समय 18 वर्ष से कम थी।ठाणे कलेक्टर ने बार का लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया था।
प्राथमिकी के अनुसार, पूर्व जोनल एनसीबी निदेशक इन समझौतों को करने के योग्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने ठाणे के सद्गुरु होटल के लिए अपने समझौते के एक स्टांप पेपर पर एक प्रमुख होने का दावा किया।