नई दिल्ली, 27 अप्रैल। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग करने वाले पांच सप्लायर को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सेठ एयर कंपनी पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने का आरोप लगाते हुए उनकी यूनिट को टेकओवर करने का आदेश दिया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वो कल तक सेठ एयर को टेकओवर कर अपने हाथ में ले और उसका संचालन करें।
कोर्ट ने कहा कि हमने उन्हें कोर्ट की सुनवाई में आज उपस्थित होने के लिए कहा था, लेकिन केवल एक सप्लायर मुल्तान एयर उपस्थित हुआ है। कोर्ट ने कहा कि एक बड़ा सप्लायर सेठ एयर है और दूसरा विनायक है। कोर्ट ने कहा कि हमें आश्चर्य है कि दिल्ली सरकार के 22 अप्रैल के आदेश में गैस रिफिलिंग करने वालों पर कोई आदेश नहीं दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि ये साफ है कि गैस रिफिलिंग करने वालों के पास अच्छी मात्रा में गैस की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई मेकानिज्म तैयार नहीं किया गया है ताकि अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके।
कोर्ट ने कहा कि सेठ एयर के मुताबिक उसके पास बीस मीट्रिक टन ऑक्सीजन है। सेठ एयर महाराजा अग्रसेन अस्पताल को पिछले सात सालों से ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहा है। कोर्ट ने सेठ एयर को निर्देश दिया कि वो महाराजा अग्रसेन अस्पताल को ऑक्सीजन की सप्लाई जारी रखे। कोर्ट ने सेठ एयर से पूछा कि उसने ऑक्सीनज की सप्लाई क्यों नहीं की। तब सेठ एयर ने कहा कि हमने अस्पताल से संपर्क किया था लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें जरूरत नहीं है। इस पर जस्टिस विपिन सांघी ने सेठ एयर से कहा कि हम आपको अभी हिरासत में ले लेंगे। क्या आपको लगता है कि हमें कुछ पता नहीं है। आप हमें बेवकूफ समझते हैं। अस्पताल में मरीज मर रहे हैं।
कोर्ट ने कहा कि ऐसा संभव है कि सेठ एयर ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हों और ऑक्सीजन का सिलेंडर बेच रहे हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश किया कि इस पर गौर करें और सेठ एयर की यूनिट को अपने हाथ में लें। कोर्ट ने सेठ एयर के प्रबंधन को निर्देश दिया कि वो दिल्ली सरकार की ओर से यूनिट चलाये जाने पर कोई बाधा खड़ी नहीं करें। कोर्ट ने कहा कि सेठ एयर ने वेंकटेश्वर अस्पताल को भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं की। इस बात की पुष्टि दिल्ली सरकार के नोडल अफसर उदित प्रकाश राय ने की है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि सेठ एयर कल तक टेकओवर कर लें। ये आदेश बाकी लोगों के लिए उदाहरण बनेगा।