नई दिल्ली, 2 सितंबर (न्यूज हेल्पलाइन) दिल्ली की एक अदालत ने आज शाम को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा और केन्द्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) सब-इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी को दो दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। ज्ञात हो कि अनिल देशमुख की सीबीआई जांच की प्राथमिक रिपोर्ट लीक करने के मामले में सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा और सब-इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी की 7 दिन की पुलिस हिरासत मांगी थी।
विदित हो कि सीबीआई अनिल देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रहा है। इसी जांच के क्रम में विगत शनीवार को एकाएक खबर आई कि सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को क्लीन चिट दे दी है। वास्तव में यह खबर सीबीआई द्वारा आधिकारिक रूप से जारी नहीं की गई थी, बल्कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील के मिलीभगत से सीबीआई के सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी पर रिश्वत लेकर शुरुआती जांच रिपोर्ट को लीक किया गया था।
जांच रिपोर्ट लीक की जांच करने के बाद सीबीआई के अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने रिपोर्ट के लीक होने की जांच शुरू की जिसमें अब तक पता चला है कि देशमुख की टीम ने एजेंसी के एक उप निरीक्षक रैंक के अधिकारी को कथित तौर पर रिश्वत देकर उनके खिलाफ प्रारंभिक जांच (PE) को प्रभावित करने की कोशिश की थी। इस मामले में सीबीआई ने कल बुधवार को अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा से अपनी जांच को लेकर पूछताछ की थी जिसके बाद मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया था।
इसके बाद सीबीआई की टीम ने सभी आरोपियों को लेकर दिल्ली आई और दिल्ली के एक कोर्ट में पेशी कर 7 दिनों का रिमांड मांगा। हालांकि कोर्ट ने सीबीआई की 7 दिन की रिमांड की डिमांड को तो नहीं माना, मगर फिलहाल 2 दिनों की हिरासत जरूर दे दिया है। इस दौरान सीबीआई के अधिकारी आरोपियों से मामले की पूछताछ करेंगे।