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कोर्ट ने सिसोदिया के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर लिया संज्ञान, जानिए पूरा मामला

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Posted On:Tuesday, May 30, 2023

मुंबई, 30 मई, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी के सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को समन भेजा है। अब उन्हें 1 जून को कोर्ट में पेश होना है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति केस में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। CBI के भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि सिसोदिया एक पावरफुल इंसान हैं और वे बाहर आएंगे तो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। वहीं, हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस दिनेश शर्मा ने कहा- सिसोदिया पर आरोप है कि दिल्ली की शराब नीति साउथ ग्रुप के इशारे पर उन्हें अनुचित लाभ देने के इरादे से बनाई गई थी। ये बेहद गंभीर मामला है। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जमानत पर रिहा होने पर गवाहों को प्रभावित किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

CBI ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी CM रह चुके हैं और उनके पास 18 विभाग थे। ऑफिस और नौकरशाहों पर सिसोदिया का प्रभाव और दबदबा स्पष्ट है। इतना ही नहीं ऊंचे पदों पर बैठे उनकी पार्टी के सहयोगी जांच को प्रभावित करने के लिए गलत दावे कर रहे हैं। वे यह भी कह रहे है कि सिसोदिया राजनीतिक बदले का शिकार हुए हैं। मनीष सिसोदिया के खिलाफ ED की सप्लिमेंट्री चार्जशीट पर भी आज सुनवाई होगी। मामला दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ED ने आरोप लगाया है कि सिसोदिया ने शराब घोटाले में रिश्वत के तौर पर 622 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। ED इस मामले में अब तक चार चार्जशीट दायर कर चुका है। जल्द ही 5वीं चार्जशीट भी दायर करने वाला है। ED ने कहा कि सिसोदिया ने शराब नीति घोटाले में सबूत छिपाने के लिए 14 फोन इस्तेमाल किए। जांच में यह पता चला है कि ये 14 फोन देवेंद्र शर्मा, सुधीर कुमार, जावेद खान और रोमाडो क्लॉथ्स नाम की कंपनी ने खरीदे थे। सिसोदिया 11 महीने से आईफोन 13 मैक्स प्रो का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन LG के आदेश के तुरंत बाद इसे नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने जांच के दौरान बताया कि उन्हें नहीं पता कि नष्ट किया गया फोन कहां है।

आपको बता दें, बीते दिन दिल्ली हाईकोर्ट में भी ED केस में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सिसोदिया ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, ऐसे मामले में जहां कई आरोपी हैं, आप सब कुछ मेरे सिर पर सिर्फ इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि मैं उच्च पदाधिकारी हूं। एक मंत्री 3 साल के भीतर 3 फोन यूज करता है क्या बड़ी बात है। आईफोन के दीवाने हैं, जो हर साल फोन बदलते हैं। इसमें समस्या क्या है। मनीष सिसोदिया को CBI ने इस साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। तब से वे जेल में हैं। हाईकोर्ट से पहले 31 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने भी सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।


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