ताजा खबर
ICICI और Yes Bank के सर्विस चार्ज बदले, Axis ने भी किया बड़ा ऐलान   ||    मलेशियाई नौसेना के हेलीकॉप्टर हवा में टकराए, 10 की मौत   ||    मलेशियाई नौसेना के हेलीकॉप्टर हवा में टकराए, 10 की मौत   ||    लोकसभा चुनाव 2024: सबसे बड़ा लोकतंत्र मतदान क्यों नहीं कर रहा?   ||    Earth Day 2023: पृथ्वी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है?   ||    फैक्ट चेक: उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बीच CM धामी ने सरेआम बांटे पैसे? वायरल वीडियो दो साल पुराना...   ||    मिलिए ईशा अरोड़ा से: ऑनलाइन ध्यान खींचने वाली सहारनपुर की पोलिंग एजेंट   ||    आज का इतिहास: 16 अप्रैल को हुआ था चार्ली चैपलिन का जन्म, जानें अन्य बातें   ||    एक मंदिर जो दिन में दो बार हो जाता है गायब, मान्यता- दर्शन मात्र से मिलता मोक्ष   ||    फैक्ट चेक: कानपुर में हुई युवक की पिटाई का वीडियो 'ब्राह्मण पर पुलिसिया अत्याचार' के गलत दावे के साथ...   ||   

दिल्ली सरकार राज्य के सभी कोरोना पीड़ितों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराए : हाईकोर्ट

Photo Source :

Posted On:Friday, May 7, 2021

नई दिल्ली, 06 मई । दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह चरमरा गई है। लोगों की जान बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे दिल्ली के सभी कोरोना पीड़ितों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएं।

 

कोर्ट ने ये आदेश 52 वर्षीय कोरोना संक्रमित एक मरीज की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता ने वेंटिलेटर वाला आईसीयू बेड उपलब्ध कराने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से चरमरा गई है। लोगों को पर्याप्त चिकित्सा उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। संविधान का अनुच्छेद 21 जीने की आजादी और स्वतंत्रता की गारंटी करता है। ऐसे में याचिकाकर्ता की मांग को यह कहकर खारिज नहीं किया जा सकता है कि चिकित्सा के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमें लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी है। ऐसे में हम सरकार को पर्याप्त चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश देते हैं।  

 

कोर्ट ने साफ किया कि केवल इस वजह से कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, उसकी मांग दूसरे कोरोना संक्रमितों से ऊपर नहीं हो जाती है। दिल्ली के सभी नागरिकों को चिकित्सा की सुविधा मिलनी चाहिए। कोर्ट ने सभी नागरिकों को उनकी जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन बेड, आईसीयू या वेंटिलेटर वाला आईसीयू उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

 


बनारस और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. banarasvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.