पंचकूला, 8 अक्टूबर (न्यूज हेल्पलाइन) हरियाणा के पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने आज शुक्रवार 8 अक्टूबर को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और चार अन्य दोषियों को डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। आगे अदालत 12 अक्टूबर को उन सभी के लिए सजा का एलान करेगी। उन सभी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302, 120 बी के तहत सजा सुनाई गई है। बता दें कि गुरमीत राम रहीम साध्वियों से यौन शोषण के मामले में और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में पहले से ही उम्र कैद सजा काट रहे हैं।
आज शुक्रवार को मामले में आरोपी डेरामुखी गुरमीत राम रहीम और कृष्ण कुमार वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए, जबकि इस मामले के तीन अन्य आरोपी अवतार, जसवीर और सबदिल प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए। ज्ञात हूँ कि सीबीआई अदालत इस मामले में पहले 26 अगस्त को फ़ैसला सुनाना था, मगर कुछ कारणों से इसमें विलंब हुआ। सीबीआई जज डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने आज करीब ढाई घंटे बहस के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया।
ज्ञात हो कि 10 जुलाई 2002 को कुरुक्षेत्र डेरे की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे रणजीत सिंह का मर्डर कर दिया गया था। कुरुक्षेत्र जिले के खानपुर कोलियान गांव में उनके खेतों के पास गोली मार दी गई थी। ज्ञात हो डेरा प्रबंधन को शक था कि रणजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी।
इस मामले में रंजीत सिंह के पिता ने पहले पुलिस में शिकायत की, मगर पुलिस जांच से असंतुष्ट रणजीत के पिता ने जनवरी 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए जांच की और 2007 में सीबीआई कोर्ट ने आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किया था, जिसमें आज जाकर सजा हुई। अब यह देखना दिलचस्प है कि इस मामले में आरोपियों को क्या सजा होती है।