नई दिल्ली, 29 अप्रैल । दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वे होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए लिये गए ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों को जब्त नहीं करें। जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वे कालाबाजार से जब्त किए गए ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों को जल्द रिलीज करें ताकि उनका मरीजों के लिए इस्तेमाल हो सके।
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से वकील राहुल मेहरा ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर रोक लगनी चाहिए। तब कोर्ट ने कहा कि ये हो चुका है। आप जगिए। हमने इसे अखबारों में देखा है। मेहरा ने कहा कि दवाइयों की जमाखोरी और कालाबाजारी पर पुलिस काम कर रही है। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच और दूसरे अधिकारी इस पर कम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें 10 हजार सिलेंडर चाहिए। हम सिलेंडर आयात करना चाहते हैं। तब कोर्ट ने कहा कि दो सौ सिलेंडर पुलिस ने कालाबाजार से पकड़ा है।
वकील कंवलजीत अरोड़ा ने कहा कि उन्होंने डीसीपी से जब्त दवाइयों को रेफ्रिजरेटर में रखने को कहा है। पकड़े गए सिलेंडरों को रिलीज कर अस्पतालों को दिया जाए। तब कोर्ट ने कहा कि इसके लिए मेकेनिज्म बनाई जाए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि जब भी कोरोना से जुड़ी दवाई जब्त की जाए तो उसकी वास्तविकता का पता लगाया जाए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वो मरीजों और तीमारदारों से कुछ जब्त नहीं करें।