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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस

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Posted On:Monday, September 6, 2021

नई दिल्ली, 6 सितंबर ( न्यूज हेल्पलाइन) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है।
 
 सूत्रों ने बताया कि देशमुख को देश से भागने से रोकने के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था।  उन्होंने इस मामले में ईडी द्वारा जारी किए गए विभिन्न समन को छोड़ दिया है, जिसने उन्हें अप्रैल में महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था।

बता दें कि ईडी ने अनिल देशमुख को अब तक पांच बार समन भिजवाया है लेकिन वो एक बार पेश नहीं हुए हैं। अब ED के अधिकारी उनकी तलाश कर रहे हैं। इससे पहले  देशमुख ने धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उसे रद्द किए जाने और जांच का जिम्मा मुंबई के बाहर के ईडी के अधिकारियों की एसाआईटी को सौंपने का अनुरोध किया था। याचिका में अनुरोध किया कि उच्च न्यायालय केंद्रीय एजेंसी द्वारा समय-समय पर उन्हें जारी किए गए समन को रद्द करे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता ने अपनी याचिका में उच्च न्यायालय से ईडी को डिजिटल माध्यम से उनका बयान दर्ज करने और सभी प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया था।
 
बता दें कि  केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने के मामले में 21 अप्रैल को देशमुख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद ईडी ने पूर्व मंत्री और उनके साथियों के खिलाफ जांच शुरू की थी। ईडी के अनुसार राज्य के गृह मंत्री के रूप में सेवा देते हुए देशमुख ने कथित तौर पर अपने पद का दुरुपयोग किया और बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के जरिए मुंबई में विभिन्न ‘बार’ और रेस्तरां से 4.70 करोड़ रुपये एकत्र किए।
 
देशमुख के परिवार द्वारा नियंत्रित नागपुर स्थित एक शैक्षिक ट्रस्ट, ‘श्री साईं शिक्षण संस्थान’ में इस पैसे का कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया। ईडी मामले में पूछताछ के लिए अब तक पांच बार देशमुख को समन भेज चुकी है। हालांकि देशमुख इनमें से किसी समन पर पेश नहीं हुए। देशमुख ने समन के खिलाफ राहत मांगने और गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए पिछले महीने उच्चतम न्यायालय का भी रुख किया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
 
ईडी ने इस मामले में अब तक दो लोगों- संजीव पलांडे (अतिरिक्त कलेक्टर रैंक के अधिकारी, जो देशमुख के निजी सचिव के रूप में काम कर रहे थे) और कुंदन शिंदे (देशमुख के निजी सहायक) को गिरफ्तार किया है। पलांडे ने भी ईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
 


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