नई दिल्ली, 17 जनवरी (न्यूज़ हेल्पलाइन) आगामी 10 फरवरी से लेकर आगामी 7 मार्च तक देश के पांच राज्यों (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोआ, पंजाब और मणिपुर) में मतदान होने वाले हैं। मगर ऐसे बहुत से लोग या कर्मचारी हैं जो अपने जॉब के कारण मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसी को देखते हुए संविधान में पोस्टल बैलट का प्रावधान किया गया है, ताकि ऐसे जरूरी सेवा वाले लोग अपना मतदान पोस्ट के द्वारा कर सकें।
इसी प्रावधान के तहत भारतीय चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों के लिए पोस्टल बैलेट के द्वारा मतदान की अनुमति प्रदान कर दी है। हालांकि यह अनुमति पांचों राज्यों में एक समान नहीं है। इस संदर्भ में भारतीय चुनाव आयोग ने सभी संदर्भित राज्यों को पत्र द्वारा सूचित किया है और साथ ही इसे प्रकाशित करने का भी आदेश दिया है।
उत्तर प्रदेश जहां पर 7 चरणों मे मतदान होने वाले हैं, वहां पर 11 सेवाओं से जुड़े लोगों को पोस्टल बैलट के द्वारा मतदान की अनुमति दी है। इसके तहत रेडियो, दूरदर्शन, हेल्थ, मेट्रो रेल, वायुयान सेवा, पोस्टल डिपार्टमेंट, दूरसंचार सेवा BSNL, ट्रैफिक, रेलवे, बिजली विभाग और सूचना प्रसारण से जुड़े लोगों को मतदान के दिन अपने क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहने या डयूटी पर रहने पर पोस्टल बैलट के द्वारा मतदान करने की छूट प्रदान की गई है।
ऐसे ही उत्तराखण्ड में वायु सेवा, FCI, रेलवे, प्रेस ब्यूरो, दूरदर्शन,रेडियो, बिजली विभग, हेल्थ डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, फ़ूड और सिविल सप्लाई, BSNL, इलेक्शन कमीशन के द्वारा मान्यत प्रपात मीडिया पर्सन और फायर ब्रिगेड को पोस्टल वैलेट उपयोग की छूट दी गई है।
इसी तरह से पंजाब में 12 विभागों (खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, भारतीय खाद्य निगम, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, पोस्ट और टेलीग्राफ, रेलवे, BSNL, शक्ति, स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाएं, नागरिक उड्डयन और चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत मीडिया व्यक्ति) में पोस्टल बैलेट का उपयोग की छूट दी गई है।
मणिपुर के 11 विभागों (विद्युत विभाग, BSNL, रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राम,दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, स्वास्थ्य विभाग, विमानन, अग्निशमन सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं और चुनाव दिवस कवरेज के लिए ईसीआई द्वारा अधिकृत मीडियाकर्मी) में यह छूट प्रदान की गई है।
पोस्टल बैलेट के मामले में चुनाव आयोग ने गोआ को सबसे ज्यादा 20 विभागों (चिकित्सा सेवाएं, पुलिस, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड, आग और आपातकालीन सेवाएं, जेल, उत्पाद शुल्क, विद्युत विभाग, जल प्राधिकरण, परिवहन निगम, ट्रेजरी सेवा, वन, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, BSNL, रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राफ, नागरिक उड्डयन, एम्बुलेंस, शिपिंग/नदी नेविगेशन/परिवहन और चुनाव कवरेज के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत मीडियाकर्मी) को छूट प्रदान की है।