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चुनाव आयोग ने असम के मुख्यमंत्री को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए चेताया, दिया आदेश

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Posted On:Wednesday, October 27, 2021

गुवाहाटी, 27 अक्टूबर (न्यूज हेल्पलाइन)     असम में होने वाले उप-चुनावों से पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ आदर्श आचार उल्लंघन की शिकायतों के मद्देनजर मुख्यमंत्री द्वारा बिना शर्त माफी मांगने के बाद भी भारतीय चुनाव आयोग ने सरमा को भविष्य में और अधिक सावधान रहने, संयम बरतने और चुनाव आचार संहिता (MCC) का सख्ती से पालन करने की चेतावनी जारी किया है। 

ज्ञात हो कि असम की 5 विधानसभा सीटों पर आगामी 30 अक्टूबर को वोटिंग होने वाली है। इसके मद्देनजर विपक्षी कॉंग्रेस पार्टी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ आदर्श आचार उल्लंघन का आरोप लगते हुए उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की शिकायत की है। इन्ही शिकायतों के आधार पर चुनाव आयोग ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को चेताया है। 

भारत चुनाव आयोग ने हिमंत बिस्वा सरमा को आज 27 अक्टूबर को जारी आदेश में कहा है कि 28 सितंबर 2021 को, जब उपचुनावों की घोषणा हुई तभी से असम में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो गए हैं और असम के लिए प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार प्रचार की अवधि आज यानी 27/10/2021 को समाप्त हो रही है। 

अपने आदेश में भारत चुनाव आयोग ने हिमंत बिस्वा सरमा को कहा है कि आयोग को उनके खिलाफ 2 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आरोप लगाया कि डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने मुख्यमंत्री की हैसियत से, भवानीपुर, थौरा और मरियानी एसी में आयोजित विभिन्न चुनावी सभाओं में विभिन्न विकास की स्थापना और पूरा करने के लिए कई घोषणाएँ की हैं। चाय बागान श्रमिकों के स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा भी की। यह सब चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। 

चुनाव आयोग ने अपने आदेश में यह भी जोड़ा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार 26 अक्टूबर 2021 को आयोग से मुलाकात की और लिखित प्रतिनिधित्व में बताए गए मुद्दों को दोहराया और स्कूल के उपयोग पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार का एक नया आरोप भी जोड़ा। श्रीरामपुर हाई स्कूल में चुनावी रैली के लिए मैदान में। उन्होंने आयोग से आदर्श आचार संहिता के अनुसार तत्काल हस्तक्षेप और आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया। 

अपने आदेश में चुनाव आयोग ने आगे कहा कि आदर्श आचार संहिता के किसी भी प्रावधान और माना जाता है कि डॉ हिमंत बिस्वा सरमा ने भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक रहते हुए आयोग द्वारा जारी की गई सलाह / निर्देश और आदर्श आचार संहिता की भावना के उल्लंघन में काम किया है। इसलिए, अब, आयोग उन्हें चेतावनी जारी करता है और उन्हें भविष्य में और अधिक सावधान रहने और संयम बरतने और सार्वजनिक भाषण देते समय आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के लिए सावधान करता है।


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