नई दिल्ली, 29 अप्रैल । सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल की आत्महत्या की सीबीआई जांच की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का इस केस से संबंध नहीं है। यह याचिका एक एनजीओ ने दायर की थी।
अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल ने 09 अगस्त, 2016 को आत्महत्या की थी। फरवरी 2017 में उनकी पत्नी दांगविम्साई ने जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी थी लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया था। उनकी पत्नी ने एक प्रेस कांफ्रेंस कर तत्कालीन चीफ जस्टिस से सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की अपील की थी। स्व. कलिखो पुल ने अपने 60 पन्नों के सुसाइड नोट में कई जजों के नाम लिये थे। इस सुसाइड नोट में पुल ने भाजपा और कांग्रेस के नेताओं पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं।
सुसाइड नोट के मुताबिक राज्य में राष्ट्रपति शासन को लेकर स्व. कलिखो पुल और उनके सहयोगियों से संपर्क किया गया और फैसला पुल के पक्ष में रखने के लिए करोड़ों की घूस मांगी गई थी। उनकी पत्नी ने चीफ जस्टिस को लिखे पत्र में बिका हुआ कोर्ट शब्द का इस्तेमाल किया था।