ताजा खबर
Fact Check: नहीं, तस्वीर में दिख रहे लोग केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर नहीं उतरे हैं,...   ||    Today's Significance आज ही के दिन हुआ था अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति आइजनहावर का निधन, जानें 28 मार्...   ||    केंद्र सरकार ने 4% बढ़ाया पेंशनर्स का महंगाई राहत, मार्च में इतनी बढ़कर मिलेगी पेंशन, चेक करें पूरा ...   ||    SBI बैंक ने करोड़ों ग्राहकों को दिया झटका, 1 अप्रैल से बढ़ जाएगा डेबिट कार्ड पर चार्ज   ||    Business Idea: एलोवेरा की बढ़ी डिमांड, कम पैसे में लगाएं जेल बनाने की फैक्ट्री, हर महीने होगी बंपर क...   ||    Moscow Attack: आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 140 है, लेकिन लगभग 100 लोग अभी भी लापता हैं   ||    Baltimore Bridge Collapse: गोताखोरों ने बंदरगाह से छह लापता श्रमिकों में से दो शव बरामद किए   ||    केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राजनयिक को तलब किए जाने के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया; जर्मनी का कहना है कि...   ||    यूक्रेन के विदेश मंत्री अपने शत्रु मित्र रूस के साथ संबंध मजबूत करने की उम्मीद में नई दिल्ली पहुंचे   ||    SRH Vs MI: टूटे रिकॉर्ड - 523 रनों का उच्चतम स्कोर, महँगा स्पैल, और भी बहुत कुछ   ||   

यौन शोषण केस में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल सभी आरोपों से हुए बरी, 2013 में हुई थी FIR

Photo Source :

Posted On:Friday, May 21, 2021

गोवा, 21  मई  |  तहलका पत्रिका के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को  यौन उत्पीड़न  के सभी आरोपों से बरी हो गए हैं   तरुण तेजपाल पर पिछले 8 साल से मामला चल रहा है. उन पर 2013 में गोवा के एक लग्जरी होटल में लिफ्ट के भीतर अपनी ही महिला सहकर्मी के साथ यौन शोषण का आरोप लगा था. जिसके बाद 30 नवंबर 2013 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था. वहीं मामले की कार्रवाई करते हुए गोवा पुलिस ने फरवरी 2014 में उनके उनके खिलाफ 2846 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी. जिसमें आईपीसी की धारा 341 (गलत तरीके से रोकने), 342 (गलत तरीके से रोककर रखना), 354 (गरिमा भंग करने की मंशा से प्रताड़ना), 354-ए (यौन उत्पीड़न), 354 बी (महिला पर हमला या आपराधिक रूप से बल का इस्तेमाल), 376 (2) (एफ) (महिला से ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा बलात्कार) और 376 (2) (के) (ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा बलात्कार) के तहत मुकदमा चलाया गया था।  

बता दें कि पहले  27 अप्रैल को फैसला आने वाला था लेकिन न्यायाधीश क्षमा जोशी ने फैसला 12 मई तक स्थगित कर दिया था. 12 मई को फैसला एक बार फिर 19 मई के लिए टाल दिया गया था. अदालत ने पूर्व में कहा था कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते स्टाफ की कमी के कारण यह मामला स्थगित किया गया था. तरुण तेजपाल ने इससे पहले बंबई उच्च न्यायालय का रुख कर अपने ऊपर आरोप तय किए जाने पर रोक लगाने का अनुरोध किया था लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी.

पिछले हफ्ते ही तरुण तेजपाल के वकील राजीव गोम्स का निधन भी हो गया था. उन्होंने अपने बयान में कहा, ” नवंबर 2013 में उन्हें एक महिला सहकर्मी ने यौन उत्पीड़न का  मुझ पर झूठे आरोप लगाए थे पर अडिशनल सेशन जज की ट्रायल कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया। पिछले 7 साल मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत कठिन रहे हैं.



बनारस और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. banarasvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.