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सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के आगमन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश किए जारी, क्वारंटाइन नियम हटा

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Posted On:Thursday, February 10, 2022

नई दिल्ली, 10 फरवरी (न्यूज़ हेल्पलाइन)      देश में कोविड महामारी की तीसरी लहर में राहत मिलते देख भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज 10 फरवरी को भारत में अंतरराष्ट्रीय आगमन (एयर/जल) के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें 'जोखिम में' और अन्य देशों के सीमांकन को हटा दिया गया। आगमन के बाद 7 दिनों के अनिवार्य क्वारंटाइन के नियम छूट देते हुए आगमन के बाद 14 दिनों की स्व-निगरानी की सिफारिश किया गया है। आज जारी सभी आदेश आगामी 14 फरवरी से लागू होगा। 

इनके अलावे नकारात्मक आरटी-पीसीआर रिपोर्ट (यात्रा से 72 घंटे पहले ली गई) को अपलोड करने के अलावा, पारस्परिक आधार पर देशों से प्रदान किए गए COVID-19 टीकाकरण के पूर्ण प्राथमिक टीकाकरण कार्यक्रम को पूरा करने का प्रमाण पत्र अपलोड करने का विकल्प भी विकल्प प्रदान किया गया है। इनके अलावे भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 82 देशों/क्षेत्रों की सूची भी जारी की गई है जिसके संबंध में प्राथमिक टीकाकरण कार्यक्रम पूरा किया गया है।

आज जारी नए अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए दिशानिर्देश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि 20 जनवरी 2022 को और उसके बाद इस विषय पर जारी सभी दिशा-निर्देशों का अतिक्रमण करते हुए यह दस्तावेज़ अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के साथ-साथ होने वाले प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए प्रोटोकॉल प्रदान करता है। साथ ही जोखिम मूल्यांकन के आधार पर, इस दस्तावेज़ की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।

आज जारी दस्तावेज़ में कहा गया है कि COVID-19 महामारी का वैश्विक और भारतीय विकास प्रक्षेपवक्र क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ जारी है। वायरस की लगातार बदलती प्रकृति और चिंता के SARS-CoV-2 वेरिएंट (VOCs) के विकास की निगरानी की आवश्यकता अभी भी ध्यान में होनी चाहिए। भारत में अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए मौजूदा दिशा-निर्देश जोखिम-आधारित दृष्टिकोण लेते हुए तैयार किए जा रहे हैं। प्रकृति और प्रकार की निगरानी करते हुए देश और दुनिया भर में संक्रमण के मामले में इस बात का भी संज्ञान लिया जाता है कि आर्थिक गतिविधियों को निर्बाध रूप से शुरू करने की जरूरत है। प्रत्येक यात्री को रिपोर्ट की प्रामाणिकता के संबंध में एक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा और अन्यथा पाए जाने पर आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी होगा।

उन्हें यात्रा करने की अनुमति देने से पहले संबंधित एयरलाइनों के माध्यम से पोर्टल पर या अन्यथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार को एक वचन देना चाहिए कि वे उचित सरकारी प्राधिकरण के निर्णय का पालन करेंगे जो किसी भी आगमन के बाद की आवश्यकता से गुजरना होगा। होम/संस्थागत संगरोध/स्व-स्वास्थ्य निगरानी, ​​जैसा कि आवश्यक है।

बोर्डिंग से पहले एयरलाइंस केवल उन्हीं यात्रियों को बोर्डिंग की अनुमति देती है, जिन्होंने एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में सभी जानकारी भर दी है और प्राथमिक टीकाकरण कार्यक्रम पूरा करने का नकारात्मक आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट या कोविड -19 टीकाकरण प्रमाण पत्र अपलोड किया है। फ्लाइट में चढ़ने के समय थर्मल स्क्रीनिंग के बाद केवल बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही बोर्डिंग की अनुमति होगी। सभी यात्रियों को अपने मोबाइल उपकरणों पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी जाएगी।

यात्रा के दौरान एहतियाती उपायों सहित COVID-19 के बारे में इन-फ्लाइट घोषणा का पालन किया जाना चाहिए। उड़ान के दौरान चालक दल यह सुनिश्चित करेगा कि हर समय COVID उपयुक्त व्यवहार का पालन किया जाए। यदि कोई यात्री उड़ान के दौरान COVID-19 के लक्षणों की रिपोर्ट करता है, तो उसे प्रोटोकॉल के अनुसार आइसोलेट किया जाएगा। शारीरिक दूरी सुनिश्चित करते हुए डी-बोर्डिंग की जानी चाहिए। हवाई अड्डे पर मौजूद स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सभी यात्रियों के संबंध में थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। ऑनलाइन भरा गया स्व-घोषणा पत्र हवाई अड्डे को दिखाया जाएगा।

स्वास्थ्य कर्मचारी। स्क्रीनिंग के दौरान लक्षण पाए जाने वाले यात्रियों को तुरंत आइसोलेट किया जाएगा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार चिकित्सा सुविधा में ले जाया जाएगा। यदि सकारात्मक परीक्षण किया जाता है, तो उनके संपर्कों की पहचान की जाएगी और उन्हें निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार प्रबंध किया जाएगा। 

आगमन के बाद के प्रोटोकॉल के तहत आगमन पर यात्रियों को हवाई अड्डे पर आगमन परीक्षण से गुजरना होगा। इसके अलावे प्रत्येक उड़ान में ऐसे यात्रियों की पहचान संबंधित एयरलाइनों (अधिमानतः विभिन्न देशों से) द्वारा की जाएगी। वे नमूने जमा करेंगे और उन्हें हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। यदि ऐसे यात्रियों का परीक्षण सकारात्मक होता है, तो उनके नमूने आगे जीनोमिक के लिए भेजे जाएंगे।

निर्देश में कहा गया है कि सभी यात्री आगमन के अगले 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करेंगे। यदि यात्री स्व-स्वास्थ्य निगरानी में हैं, तो उनमें COVID के संकेत और लक्षण विकसित होते हैं, तो वे तुरंत आत्म-पृथक होंगे और अपने निकटतम स्वास्थ्य सुविधा को रिपोर्ट करेंगे या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर (1075) / राज्य हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे।

इसके अलावे बंदरगाह/भूमि बंदरगाहों पर पहुंचने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्री को भी ऊपर के समान प्रोटोकॉल से गुजरना होगा, सिवाय इसके कि ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा ऐसे यात्रियों के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसे यात्रियों को आगमन पर बंदरगाहों/भूमि बंदरगाहों पर भारत सरकार के संबंधित अधिकारियों को स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा।

हालांकि, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आगमन से पहले और बाद में परीक्षण दोनों से छूट दी गई है। हालांकि, यदि आगमन पर या स्व-निगरानी अवधि के दौरान COVID-19 के लिए लक्षण पाए जाते हैं, तो उनका परीक्षण किया जाएगा और निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार उनका इलाज किया जाएगा।


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