नई दिल्ली, 27 अप्रैल । दिल्ली हाईकोर्ट कोरोना की दवाओं और ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स की बिक्री पर नजर रखने का दिशा-निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस याचिका से संबंधित मसलों पर जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच पहले ही सुनवाई कर रही है।
याचिका वकील कुश शर्मा ने दायर की थी। इसमें कहा गया था कि कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज और चिकित्सकीय निगरानी के लिए अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। याचिका में कहा गया था कि कोरोना मरीजों के लिए जरुरी दवाईयों की कालाबाजारी हो रही है। बता दें कि पिछले 26 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वो टेस्टिंग सेंटर बढ़ाएं। कोर्ट ने केंद्र टेस्ट सैंपलिंग का दायरा बढ़ाने का निर्देश दिया।