नई दिल्ली, 09 अप्रैल । सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हुई दुर्घटना की सीबीआई जांच की मांग पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से कलकत्ता हाईकोर्ट जाने को कहा।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पहले इसे हमला बताया गया, फिर दुर्घटना और अब ममता आराम से पैर हिलाती देखी जा सकती हैं। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें मत बताइए, आप हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कीजिए। याचिका तीन वकीलों ने दायर की थी।
ममता बनर्जी ने पिछले 10 मार्च को नंदीग्राम सीट से पर्चा भरा था। उसी दिन शाम को वह एक जगह गई थीं। इस दौरान कुछ लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। ममता का आरोप है कि उन पर हमला किया गया। इस हमले में ममता के पैर में चोट लगी थी।