नई दिल्ली, 27 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस मामले में गिरफ्तार केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को दिल्ली में एम्स या सफदरजंग अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कप्पन की मेडिकल रिपोर्ट तलब की है। मामले की सुनवाई बुधवार को होगी।
केरल वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ने दायर याचिका में कहा है कि कप्पन बाथरूम में गिर गया, जिससे उस चोटें आईं। बाद में पता चला कि उसे कोरोना का संक्रमण है। पिछले 15 फरवरी को कोर्ट ने कप्पन को अपनी मां से मिलने के लिए पांच दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने 22 जनवरी को कप्पन को उनकी मां से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बात कराने की इजाजत दी थी। कप्पन की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने वरिष्ठ पत्रकार अर्णब गोस्वामी पर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले का जिक्र करते हुए कप्पन को भी रिहा करने की मांग की थी। सिब्बल ने कहा था कि अर्णब गोस्वामी को तब जमानत दी गई जब उनकी जमानत याचिका सेशंस कोर्ट में लंबित थी। सिब्बल ने कहा था कि आधारहीन एफआईआर दर्ज की गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स के सदस्य कप्पन की रिहाई की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि वह वकीलों के संपर्क में है। वह पीएफआई का सचिव हैं और जिस अखबार के पत्रकार के रूप में वह हाथरस जा रहा था वह 2018 में बंद हो चुका है।