श्रीनगर, 21 जुलाई 2021 जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने आज एक बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत जम्मू-कश्मीर के युवक और युवतियों से शादी करने वाले अन्य भारतीय राज्यों के लड़के-लड़कियों को जम्मू-कश्मीर क्षेत्र का अधिवास प्रमाण पत्र मिल सकेगा।
ज्ञात हो कि जम्मू और कश्मीर सरकार के विशेषाधिकार वाले नियम अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 के खारिज होने से पहले जम्मू और कश्मीर में विवाह के लिए पूरे देश से अलग नियम था। इस नियम के तहत अगर कोई कश्मीरी युवक देश के किसी अन्य राज्य की युवती से विवाह करता था तो उस युवती और उससे उत्पन्न बच्चों को तो जम्मू-कश्मीर की नागरिकता (डोमिसाइल) मिल जाती थी, मगर इसके विपरीत अगर कोई कश्मीरी युवती जम्मू-कश्मीर के बाहर के क्षेत्र के युवक से शादी करती थी तो उस युवक और उससे उत्पन्न बच्चों को जम्मू-कश्मीर की नागरिकता (डोमिसाइल) नहीं प्रदान की जाती थी।
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने इस लैंगिक असमानता वाले नियम को रद्द करते हुए नए नियम की स्थापना के लिए कल 20 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत अगर देश के अन्य राज्यों के भारतीय नागरिक जम्मू-कश्मीर की युवतियों से शादी करेंगे तो उन्हें और उनसे उत्पन्न होने वाले बच्चों को जम्मू-कश्मीर का अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। यही नियम जम्मू-कश्मीर के युवकों से शादी करने वाले युवतियों पर भी लागू होगा।