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तमिलनाडु में एक बाघ के शिकार के लिए आदेश ज़ारी किया गया।

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Posted On:Saturday, October 2, 2021

चेन्नई, 2 अक्टूबर (न्यूज़ हेल्पलाइन)
तमिलनाडु के मुख्य वन्यजीव वार्डन शेखर कुमार नीरज ने शुक्रवार को एक बाघ का शिकार करने का आदेश जारी किया क्योंकि बाघ क्षेत्र में लोगों की जान के लिए बहुत खतरनाक हो गया है।
 
अभी तक पुष्टि की गई रिपोर्टों में कहा गया है कि नीलगिरी जिले में शुक्रवार को बाघ ने एक 55 वर्षीय व्यक्ति सहित चार लोगों को मार डाला है।
 
एमडीटी 23 के रूप में पहचाना गया बाघ गुडालुर के मानव निवास में मौजूद है और जुलाई 2021 से पशुधन का भी शिकार कर रहा है। वॉर्डन द्वारा ज़ारी आदेश में गुडालूर के जिला वन अधिकारी ने भी पुष्टि की कि बाघ ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को मार डाला और 24 सितंबर को एक 56 साल के आदमी को मार डाला।

बाघ को तलाश करने वाली टीम लगातार उसको पकड़ने में नाकाम रही है। आदेश में लिखा गया है की एमडीटी 23 बाघ क्षेत्र में मनुष्य जीवन के लिए खतरनाक हो गया है। उस क्षेत्र के लोग भी बाघ को पकड़ने या मारने की मांग कर रहे हैं। वहीं मिलीं जानकारी के अनुसार बाघ एमडीटी 23 ने आज मसीनागुडी क्षेत्र में एक व्यक्ति को मार डाला है।
 
अपने आदेश में वॉर्डन ने कहा कि पूरे ऑपरेशन की फोटो खींची जाए और वीडियो रिकॉर्ड किया जाए और विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए। 
 
हमारे नज़रिए से देखें तो वॉर्डन द्वारा दिया गया आदेश वन्य जीवन के साथ एक नाइंसाफ़ी है क्यूँकि इंसानों ने ही क़ुदरत का नाश किया है और अपने घर व खेत बसाए है जिसकी वजह से जंगली जानवरों के रहने के लिए जगहें कम हो जाती है एक ओर यहाँ इंसान ज़मीन जायदाद के लिए अपनों की जान का ख़तरा बन सकता है तो एक बाघ क्यूँ अपना घर (जंगल) किसी को दे ! वॉर्डन को बाघ के शिकार का आदेश देने की जगह उसे पकड़कर सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित करने का आदेश देना चाहिए। पूरे देश में एक सीमित हाई बाघ है और अगर यह यूँ ही मार गए तो यह प्रजाति लुप्त हो जाएगी जो की भविष्य के लिए बड़ा संकट है।


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