नई दिल्ली, 28 अप्रैल । दिल्ली हाईकोर्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा है कि हर अस्पताल के लिए एक ऑक्सीजन रिफिलर और एक लिंक रिफिलर जोड़ा जाएगा, ताकि एक की क्षमता खत्म होने पर दूसरा काम आ सके। दिल्ली सरकार इसके लिए अलग से हेल्पलाइन नंबर भी देगी। इस सिस्टम को अगले 24 से 48 घंटों में लागू किया जाएगा।
कोर्ट ने ऑक्सीजन की सप्लाई के मामले पर कोर्ट की मदद करने के लिए वरिष्ठ वकील राजशेखर राव को एमिकस क्युरी नियुक्ति किया है। जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि स्थिति संभालने के लिए सेना के उपयोग पर विचार करें। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि एंबुलेंस से शवों का परिवहन नहीं करने पर विचार करें। दिल्ली सरकार शवों का परिवहन करने के लिए एंबुलेंस की जगह डीटीसी बसों के इस्तेमाल पर विचार करे। कोर्ट ने कहा कि अस्पतालों की जरूरतों और उनकी बेड की क्षमता के मुताबिक मेडिकल ऑक्सीजन का आवंटन किया गया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार की रिपोर्ट पर गौर किया जिसमें कहा गया है कि 48 अस्पताल लिक्विड ऑक्सीजन और बाकी अस्पताल सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। सिलेंडर इस्तेमाल करनेवाले अस्पतालों को जो रिफिलर आवंटित किए गए हैं उनसे वे ऑक्सीजन सिलेंडर लें।