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बिहार में पंचायत चुनाव 24 सितंबर से

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Posted On:Wednesday, August 18, 2021

पटना (बिहार) ,18 अगस्त  बिहार राज्य सरकार ने राज्य में लंबे समय से प्रतीक्षित पंचायत चुनावों को अपनी मंजूरी दे दी है।चुनाव 11 चरणों में होंगे और 24 सितंबर, 2021 से शुरू होंगे, अधिकारियों ने सूचित किया।  राज्य चुनाव आयोग 24 अगस्त को चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने वाला है।

कैबिनेट ने मंगलवार को घोषणाओं की एक श्रृंखला के साथ राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) को बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।राज्य के कर्मचारियों को अब 17 फीसदी के बजाय 28 फीसदी डीए मिलेगा, जो 1 जुलाई से लागू हुआ है,डीए में 11 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है,वर्तमान में, बिहार में सत्तारूढ़ दल के रूप में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) है, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जनता दल (यूनाइटेड) और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी शामिल हैं।
 

पंचायत चुनाव की तारीख

पहला चरण : 24 सितंबर
दूसरा चरण : 29 सितंबर
तीसरा चरण : 08 अक्टूबर
चौथा चरण : 20 अक्टूबर, 
पांचवां चरण : 24 अक्टूबर
छठा चरण : 03 नवंबर
सातवां चरण : 15 नवंबर
आठवां चरण : 24 नवंबर
नौवां चरण :  29 नवंबर
10 वां चरण : 08 दिसंबर
11 वां चरण :  12 दिसंबर 

कर्मचारियों के लिए तय किए गए काम

पंचायत आम निर्वाचन 2021 को लेकर वोटिंग कराने के लिए मतदान दल के कर्मचारियों के काम का निर्धारण कर दिया है। इस बार चुनाव में ईवीएम और बैलेट पेपर का एक साथ उपयोग किया जाएगा। इसलिए पीठासीन पदाधिकारी के साथ-साथ मतदान पदाधिकारी को अपने दायित्वों को सावधानी पूर्वक निभाने का निर्देश दिया गया है। मतदान अधिकारी के पास वोटर बूथ में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले जाएगा। पी वन निर्वाचक नामवली की चिह्नित प्रति का प्रभारी होंगे। कागजात के आधार पर निर्वाचकों की पहचान के लिए भी उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त पी वन पंच व सरपंच पद के निमित मतपत्रों के प्रभारी के रूप में कार्य करेंगे। 

क्या-क्या हैं दायित्व

द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट स्याही का प्रभारी होंगे। निर्वाचक की बाएं हाथ की तर्जनी का निरीक्षण करने पर स्याही लगाएंगे। पी टू मतदाताओं के रजिस्टर के प्रभारी होंगे। वोटर का हस्ताक्षर व अंगूठा का निशान मतदाता रजिस्टर पर प्राप्त करने के बाद वोटर को मतदाता पर्ची निर्गत करेंगे। इस बार चुनाव में तृतीय मतदान अधिकारी की संख्या तीन होगी। जिसमें मतदान अधिकारी तीन ए, मतदान अधिकारी तीन बी और मतदान अधिकारी तीन सी शामिल होंगे। इसमें पी थ्री ए प्लास्टिक वोटिंग स्टिक के प्रभारी होंगे। वह पी टू से पंच व सरपंच पदों से संबंधित प्राप्त मतपत्रों को मोड़ने व मत देने की प्रक्रिया से वोटरों को अवगत कराएंगे। पी थ्री बी मुखिया व वार्ड सदस्य के कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होंगे और पी थ्री सी पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होंगे।


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