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मकर संक्रांति को लेकर पुलिस ने जारी की गाइडलाइन,सेफ्टी गार्ड के बिना दो पहिया वाहनों का सभी फ्लाई ओवर ब्रिज पर जाना प्रतिबंधित,तो बढ़ गयी बीआरटीएस और सिटी बसों की डिमांड

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Posted On:Friday, January 14, 2022

सूरत, 14 जनवरी ( न्यूज हेल्पलाइन )      शहर में मकर संक्रांति को लेकर पुलिस द्वारा कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले कई सालों में वराछा फ्लाईओवर ब्रिज तथा कतारगाम ललिता चौकड़ी के पास मकर संक्रांति के त्योहार के दौरान पतंग की डोरी से दो पहिया वाहन चालकों की मौत हो गई थी। जिसके बाद इस घटना को देखते हुए शहर के सभी ओवर ब्रिज के दोनों तरफ दोपहिया वाहनों का 14 जनवरी से 15 जनवरी के पूरे दिन तक आने-जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रतिबंध के बाद से बसों की पहले से ही डिमांड बढ़ी है। शहर में चलने वाली बीआरटीएस और सिटी बसों में यात्री बढ़ने लगे है।पिछले दो दिनों से बीआरटीएस में रोजाना एक लाख यात्रियों की ग्रोथ देखी जा रही है जबकि सिटी बसों में भी रोजाना 50 हजार से ज्यादा यात्री लोड मिल रहा है।
 
मकर संक्रांति पर इसलिए बसों का रुझान

 
मनपा के अधिकारियों ने बताया कि दरअसल मकर संक्रांति के दिन और उससे लगभग एक हफ्ते पहले ही पतंग का क्रेज बढ़ जाता है जिससे दिन भर में ऐसे मामले आ जाते है जिसमे पतंग से गला कटने का खतरा होता है इससे मौत भी हो जाती है। इसलिए लोग एहतियातन बसों का इस्तेमाल करते है।मकर संक्रांति से लगभग एक हफ्ते पहले ही बसों की डिमांड बढ़ने लगती है।अब रोजाना बसों में बड़ी संख्या में यात्री सफर कर रहे है।बीआरटीएस की बात करें तो शहर में कुल एक लाख यात्री पिछले तीन चार दिनों से रोजाना मिल रहे है जबकि सिटी बसों की भी यही स्थिति है। 
 
सेफ्टी गार्ड की मांग बढ़ी
 
गौरतलब है कि प्रतिबंधित के दौरान दो पहिया वाहन चालक केवल नदी के ऊपर के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके अलावा कोई अन्य फ्लाईओवर ब्रिज का रास्ते पर आना जाना बंद रहेगा। अगर दो पहिया वाहन चालक अपने गाड़ी के अगली तरफ सेफ्टी गार्ड लगाते हैं तो उन्हें इस प्रतिबंध से मुक्त किया जाएगा।शहर में कुल 20 लाख से ज्यादा दुपहिया वाहन है ऐसे में सेफ्टी गार्ड की डिमांड बढ़ी है।अलग अलग सेलरों से मिली जानकारी के अनुसार रोजाना 20 हजार से ज्यादा सेफ्टी गार्ड बिक रहे है
 
इसके अलावा किसी भी सार्वजनिक स्थल खुले मैदान रास्ते पर इकट्ठा होकर पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध है।महामारी की परिस्थितियों को देखते हुए यह त्यौहार केवल परिवार के नजदीकी सदस्य के साथ मनाने की सलाह दी गई है।
 
मास्क के बिना कोई भी व्यक्ति सोसाइटी या मैदान में पतन उड़ाने के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा और सैनिटाइजर की व्यवस्था करना भी जरूरी है।
 
अगर सोसाइटी के मेंबर्स के अलावा किसी और व्यक्ति को प्रवेश दिया जाएगा तो यह नोटिफिकेशन का उल्लंघन माना जाएगा। जिसके बदले सोसाइटी के सेक्रेटरी या जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
 
सोसायटी के लोगों को बड़ी संख्या में इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध है इसके अलावा मकान अथवा फ्लैट की छत या सोसाइटी के मैदान में लाउडस्पीकर, डीजे या भी किसी भी प्रकार का म्यूजिक सिस्टम बजाकर भीड़ इकट्ठा करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
 
इसके अलावा 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग या किसी अन्य रोग से पीड़ित व्यक्ति गर्भवती महिलाएं व 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में रहने की सलाह दी गई है
 
कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे ऐसा कुछ भी स्लोगन चित्र या लिखित में पतंग पर नहीं बना सकता।इसके अलावा गृह विभाग द्वारा 6 जनवरी को जारी किए गए नोटिफिकेशन को भी अमल में रखा जाएगा।
 
जो भी व्यक्ति रांदेर, महिधरपूरा, भागल, चौकबाजार, वराछा जैसे इलाकों में पतंग के बाजार देखने के लिए जाएगा उसे कोविड-19 से जुड़े प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा और लोगों की संख्या भी मर्यादित हो इस बारे में पुलिस के कर्मचारियों को अपना सहकार दे।
 
सूरत शहर पुलिस द्वारा यह नोटिफिकेशन 11 जनवरी से 17 जनवरी तक अमल में रहेगा और अगर इसका कोई पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 तथा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी।


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