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गौतम गंभीर फाउंडेशन के द्वारा दवा जमाखोरी की बात सरकारी वकीलों ने मानी, चलेगा केस

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Posted On:Thursday, June 3, 2021

नई दिल्ली, 3 जून 2021  -  गौतम गंभीर फाउंडेशन के द्वारा कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली दवा फैबीफ्लू का बड़ी मात्रा में जमाखोरी करने के आरोप में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सख्त रुख अपनाने के बाद आज सरकारी वकील ने माना कि यह फाउंडेशन दोषी है। ज्ञात हो कि पिछली सुनवाई में जांच कर रही औषधि नियामक ने गौतम गंभीर फाउंडेशन को दोषमुक्त माना था, इससे क्रोधित होकर दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी।  

 

ड्रग कंट्रोलर की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में आज पेश होकर नंदिता राव ने बताया कि गौतम गंभीर फाउंडेशन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत अपराध किया है, क्योंकि फाउंडेशन को अनधिकृत रूप से दवा का स्टॉक करते हुए पाया गया है। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर की वकील नंदिता राव से यह पूछा कि यह स्टेटस रिपोर्ट केवल गौतम गंभीर के संबंध में ही है, या यह विधायक प्रवीण कुमार से भी संबंधित है, इसपर एडवोकेट राव ने जवाब देते हुए कहा कि यह स्टेटस रिपोर्ट गौतम गंभीर के साथ विधायक प्रवीण कुमार से भी संबंधित है। हमने उन्हें भी इस प्रकरण में दोषी पाया है। 

 

इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का उल्लंघन करने वाले ऐसे सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और फाइनल स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई 2021 को निर्धारित की गई है। आज के इस सुनवाई के बाद विधायक प्रवीण कुमार और गौतम गंभीर के ऊपर कार्रवाई होनी टी लग रही है।  


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