नई दिल्ली,29 मई 2021
रिजर्व बैंक ने 28 मई को बताया कि उसने एचडीएफसी बैंक पर दस करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. बैंक पर आरोप है कि उसने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 6(2) का उल्लंघन किया है. आरबीआई ने अपने रेगुलेटरी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह कार्रवाई की है
कारण बताओ नोटिस पर बैंक से मिले जवाब के बाद सुनवाई और दस्तावेजों की जांच के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एचडीएफसी बैंक ने नियमों का उल्लंघन किया है. इसके बाद आरबीआई ने 28 मई को इस पर 10 करोड़ रुपये जुर्माना लगाने का आदेश दिया.
बाद में यह आरोप सच पाया गया और एचडीएफसी ने इस मामले से जुड़े अपने छह कर्मचारियों को निलंबित कर दिया था. जांच में पता चला कि बड़े अधिकारियों के नजदीकियों की कंपनी में बने इस जीपीएस को खरीदने के लिए लोन ग्राहकों पर दबाव डाला जाता था एचडीएफसी के ऑटो लोन पोर्टफोलियो पर आरोप है कि वह ग्राहकों को ऑटो लोन के साथ जीपीएस डिवाइस खरीदने के लिए मजबूर करता है. यहां तक कि ग्राहक जब तक जीपीएस डिवाइस खरीदने को तैयार नहीं होते तब तक ऑटो लोन अप्रूव नहीं होता था.