नई दिल्ली, 19 अगस्त 2021 सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री और खनन माफिया गली जनार्दन रेड्डी, को करोड़ों के अवैध खनन मामले में कर्नाटक के बेल्लारी जिले सहित आंध्र प्रदेश के कडप्पा और अनंतपुरम में जाने और रहने की अनुमति प्रदान कर दी है।
ज्ञात हो कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने विगत शुक्रवार 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत अपनी दलील में कहा था कि अदालत द्वारा पहले ही दी गई जमानत की शर्तों को कम नहीं किया जाना चाहिए और आरोपी खनन व्यापारी और कर्नाटक के पूर्व मंत्री गली जनार्दन रेड्डी अपने क्षेत्र के लिए एक बहुत ही गंभीर खतरा है। बेल्लारी में रहने वाले गवाहों ने भी कहा कि उन्हें वहां जाने और रहने का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए।
विदित हो कि न्यायमूर्ति विनीत सरन की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ, रेड्डी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो लाखों अवैध खनन मामलों में आरोपी है और कर्नाटक के बेल्लारी जिले में आठ सप्ताह के जाने और रहने देने की अनुमति मांगी थी।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील माधवी दीवान ने गली जनार्दन रेड्डी की याचिका का विरोध करते हुए तब शीर्ष अदालत में दलील देते हुए कहा, "रेड्डी की जमानत की शर्तों को कम नहीं किया जाना चाहिए।"
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज 19 अगस्त की सुनवाई पूरी करने के बाद सुनाया है। आज के आदेश में शीर्ष अदालत ने गली जनार्दन रेड्डी को न सिर्फ कर्नाटक के बेल्लारी जिले बल्कि, इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के कडप्पा और अनंतपुरम में भी जाने और रहने की अनुमति प्रदान कर दी।