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सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट को दिया आश्वस्त

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Posted On:Saturday, January 29, 2022

न्यूज हेल्पलाइन 29 जनवरी नई दिल्ली,     स्विस कंपनी क्रेडिट सुइस के साथ वित्तीय विवाद को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट को तीन सप्ताह का समय दिया है। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर भी तब तक रोक लगा दी गई है।
याचिका में, स्पाइसजेट ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें एयरलाइन की संपत्ति को जब्त करने के लिए न्यासी बोर्ड को निर्देश देने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश एन. वी रमना, न्यायमूर्ति ए. एस। बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली के समक्ष सुनवाई हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने मामले के लिए तीन सप्ताह का समय दिया। संपत्ति जब्त करने के दिए निर्देश पूछा। बेंच ने कहा कि स्विस कंपनी भी स्टे पर सहमत हो गई है।

स्पाइसजेट ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल-न्यायाधीश पीठ के हालिया फैसले को बरकरार रखा, जिसने एयरलाइन के परिसमापन के साथ-साथ संपत्ति को जब्त करने का निर्देश दिया था|


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