नई दिल्ली, 3 सितंबर (न्यूज हेल्पलाइन) सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। ज्ञात हो कि उनके वकील द्वारा सज्जन कुमार के खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत की मांग की थी। सज्जन कुमार की इस मांग का केन्द्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने विरोध किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञों के एक टीम को सज्जन कुमार के स्वास्थ्य की जांच करने का जिम्मा दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से सीबीआई के अंतर्गत एक चिकित्सकों की टीम गठित की गई। चिकित्सकों की टीम ने जांच करके अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को सौंप दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज के अपने फ़ैसले में बताया कि चिकित्सकों की टीम ने अपनी जांच में पाया कि सज्जन कुमार की चिकित्सा स्थिति स्थिर है और उसमें समय के अनुसार सुधार हो रहा है। इसलिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार को अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है।
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सज्जन कुमार के वकील ने बताया है कि वह मेदांता हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाना चाहते है। वह कस्टडी में रह कर अपना इलाज करवा सकते हैं। सीबीआई की इस तर्क के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सज्जन कुमार अकेले ऐसे बीमार नहीं है, जिन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। सज्जन कुमार को गंभीर अपराध में दोषी करार दिया गया है। वह जेल में रहकार अपनी सजा काटते हुए भी डॉक्टरों कें देखरेख में अपना इलाज करवा सकते हैं, जैसा कि अन्य कैदी करवाते हैं।