वाराणसी। 2006 में हुए हत्या के मामले में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का बयान दर्ज नहीं होने पर वाराणसी की अदालत ने सीएमओ डॉ. वीबी सिंह के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए सात सितंबर को तलब किया है। अदालत द्वारा भेजा गया नोटिस में कहा कि सीएमओ के कृत्य से हत्या जैसे गंभीर मामलों का विचारण विलंबित हो रहा है, जो कर्तव्य के प्रति उदासीनता और लापरवाही है।
ऐसे में स्पष्टीकरण दें कि क्यों न प्रकीर्ण वाद दर्ज कर कार्यवाही शुरू की जाए। एडीजीसी विनय सिंह के मुताबिक वर्ष 2006 के हत्या का एक मामला सरकार बनाम मनोज चौहान विशेष न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय की कोर्ट में विचाराधीन है, प्रकरण में मृतक शकील अहमद का 14 जनवरी 2006 को बीएचयू में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का बयान कोर्ट में दर्ज होना है।
अदालत में बयान के लिए जब कई तारीखों पर चिकित्सकों को तलब किया, तब कहा गया उन सभी ने रिपोर्ट नहीं तैयार की है। इस पर अदालत ने सीएमओ को पत्र लिखकर पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक का नाम पता तैनाती बताने के लिए बीते 26 मार्च को पत्र लिखा गया।
इसके बावजूद कई तारीख बीतने के बाद भी कोर्ट को कोई जानकारी नहीं दी गई। तब अदालत ने सख्त रुख अपनाया। अदालत ने आदेश की प्रति प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य व चिकित्सा निदेशक को भी भेजा है।