वाराणसी। सत्र न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने 25 वर्ष पुराने फूलपुर थाने के दहेज हत्या के एक मामले में दोषी पाते हुए पति मनोज कुमार को 8 वर्ष और सास शोभा देवी ननद संजू को 7-7 वर्ष की सजा सुनाई है साथ ही 7-7 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया।
डीजीसी आलोक चन्द्र शुक्ल के मुताबिक 23 अप्रैल 1998 को 3 बजे ग्राम भानुपुर थाना फूलपुर स्थित आवास पर अभियुक्त पति मनोज कुमार,सास शोभा देवी और ननद संजू देवी ने वादी अशोक कुमार माली की बहन रानी देवी को विवाह के सात वर्ष के अंदर दहेज की मांग को लेकर जला दिया जिससे 10 मई 1998 को शिवप्रसाद गुप्त अस्पताल में उसकी मौत हो गई। वादी के मुताबिक 9जून 1995 को बहन की शादी अभियुक्त मनोज के साथ हुई थी,स्कूटर की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा,मृतका ने सारी बाते मायके वालों को बताई,वर्ष 1997 में जन्माष्टमी के दो दिन पूर्व विदा कराकर ले गए,वादी को 11 मई 1998 को अखबार से जानकारी मिली कि बहन की जलने से मौत हो गई। अदालत ने विचारण के दौरान 8 गवाहों के बयान के बाद अभियुक्तों को दोषी पाया और सजा सुना दी।