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वाराणसी में एम्बुलेंस चालकों की मनमानी नही चल पायेगी, दूरी के हिसाब से किराया निर्धारित

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Posted On:Sunday, May 9, 2021

वाराणसी, 08 मई। कोविड संक्रमण काल में संक्रमित मरीजों के परिजनों से एंबुलेंस चालकों की मनमानी किराया वसूली नही चल पायेगी। संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए उनके आवास अथवा अस्पताल से रेफरल हास्पिटल/कोविड हास्पिटल तक मरीजों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस चालकों और उनके स्वामियों की मनमानी और दर से अधिक किराया वसूली को लेकर जिलाधिकारी गंभीर है। 
 
शनिवार को जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए रेफरल हास्पिटल/कोविड हास्पिटल तक मरीजों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस की दरें जनपद वाराणसी में निर्धारित कर दी गई है। जिससे आम जनता को निर्धारित शुल्क पर वाहन/एम्बुलेंस सुगमता से उपलब्ध हो सके।
 
जिलाधिकारी ने जनपद में एम्बुलेंस के किराये को श्रेणीवार कोविड मरीज के लिए निर्धारित कर दी हैं। उन्होंने बताया कि कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस 20 किलोमीटर की दूरी तक 1500/- तथा उसके पश्चात 15/- प्रति किलोमीटर की दर से, ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस 20 किलोमीटर की दूरी तक 2000/- तथा तत्पश्चात 20/- प्रति किलोमीटर की दर से, वेंटिलेटर सपोर्टेड/बाई पैम्प एंबुलेंस 20 किलोमीटर की दूरी तक 4000/- तथा तत्पश्चात 25/- प्रति किलोमीटर की दर से निर्धारित किया गया है। 
 
इसके अलावा नान कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस 20 किलोमीटर की दूरी तक 900/- तथा तत्पश्चात 14/- प्रति किलोमीटर की दर से, ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस 20 किलोमीटर की दूरी तक 1200/- तथा तत्पश्चात 16/- प्रति किलोमीटर की दर से, वेंटीलेटर सपोर्टेड बाई पैम्प एंबुलेंस 20 किलोमीटर की दूरी तक 2500/- तथा तत्पश्चात 20/- प्रति किलोमीटर की दर से निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि निर्धारित दरें प्रति ट्रिप के अनुसार ही देय होंगी। उन्होंने बताया कि मरीज को कोविड हॉस्पिटल तक पहुंचाने के उपरांत एंबुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा। किसी भी दशा में चालक द्वारा डबल चार्ज नहीं लिया जाए। 
 
इसके अलावा शव वाहन का भी दर निर्धारित कर दिया गया है। जिसके अनुसार कोविड शव वाहन के लिये 20 किलोमीटर दूरी तक 1500/- तथा तत्पश्चात 15/- प्रति किलोमीटर की दर से एवं नॉन कोविड शव वाहन हेतु 20 किलोमीटर की दूरी तक 1000/- तथा तत्पश्चात 12/- प्रति किलोमीटर की दर से लिया जाएगा। निर्धारित करें प्रति ट्रिप के अनुसार ही दिए होंगे। शव वाहन को निर्धारित स्थल तक पहुंचाने के उपरांत शव वाहन की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा। किसी भी दशा में चालक द्वारा डबल चार्ज न लिया जाय।


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