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स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के 7 साल पुराने केस में आज मंजूर हुई जमानत

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Posted On:Saturday, December 24, 2022

वाराणसी। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की 7 साल पुराने मामले में जमानत अर्जी की सुनवाई जिला जज की अदालत में शुक्रवार को हुई। इस मामले में सुनवाई करते हुए जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली। यह मामला अक्टूबर 2015 में हुई अन्याय प्रतिकार यात्रा में हुए बवाल से जुड़ा हुआ है।

बता दें कि इससे पहले फरार घोषित होने के कारण गुरुवार को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वाराणसी की MP-MLA कोर्ट में हाजिर हुए थे। लेकिन, कोर्ट रिक्त होने के कारण उन्होंने जिला जज की कोर्ट में सरेंडर किया था। कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अंतरिम जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था। MP-MLA कोर्ट ने ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उनकी संपत्ति की कुर्की का आदेश पुलिस को दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में पुलिस की कार्रवाई की रिपोर्ट ADCP काशी जोन राजेश कुमार पांडेय पेश करें। इसी के मद्देनजर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की नियमित जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसमें उन्हें जमानत मिल गयी।

5 अक्टूबर 2015 को हुआ था बवाल
गंगा में गणेश प्रतिमा के विसर्जन पर अड़े लोगों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 5 अक्टूबर 2015 को मैदागिन के टाउनहाल से गोदौलिया तक अन्याय प्रतिकार यात्रा निकाली थी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आगे-आगे भी एक जत्था चल रहा था। पुलिस के अनुसार, शाम लगभग 4:30 बजे गोदौलिया चौराहे पर खड़ा एक सांड भड़क गया और गिरजाघर चौराहे की ओर भागा। इसके बाद वहां भगदड़ मच गई। भगदड़ देख चौक से गोदौलिया की ओर बढ़ रही अन्याय प्रतिकार यात्रा में शामिल लोग भी भागने लगे। उन्हें लगा कि पुलिस ने यात्रा रोकी है और लाठीचार्ज कर दिया है, जिसके बाद उपद्रवियों ने मौक़ा देखकर पुलिस की जीप में आग लगा दी और दो पेट्रोल बम भी फेके जिसके बाद पुलिस ने रबर बुलेट का भी इस्तेमाल किया। तत्कालीन एडीएम, सिगरा थाना प्रभारी, पीएसी का एक जवान और एक फोटो जर्नलिस्ट गंभीर रूप से घायल हुए थे।


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