वाराणसी। मंगलवार को अपर मुख्य सचिव ने समस्त मण्डलायुक्त, पुलिस आयुक्त, समस्त पुलिस महानिरीक्षक और जिलाधिकारी को निर्देश देते हुआ कहा कि कोरोना कर्फ्यू के समय में परिवर्तन करते हुए तत्काल प्रभाव में अब सोमवार से रविवार तक अर्थात् प्रत्येक दिवस प्रातः 06:00 बजे से 11:00 बजे तक की अनिवार्य की दूरी प्रयोग की गतिविधियाँ अनुमन्य किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। रात्रिकालीन रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक लागू रहेगा। प्रत्येक बाजार की पूर्व में निर्धारित साप्ताहिक बन्दी यथावत लागू रहेगी।
इस आदेश से वाराणसी के सभी व्यापारियों में रहत की साँस ली है क्योकि रात्रि होते ही लगभग 9 बजे उनको अपने दुकान को बंद करना होता था जिसके कारन उनके व्यापर काफी पर्काभावित होता था। अब इस निर्देश के आने से वह वह देर रत तक कोरोना का गाइडलाइन का पालन करते हुआ अपना व्यापर चला सकेंगे।