वाराणसी। गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मस्जिद पक्षकार की ओर से डाली गई पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के आदेश के खिलाफ निगरानी याचिका को जिला जज की अदालत से वापस ले लिया गया है।
सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ और अंजूमन इंतजामिया मस्जिद की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं ने न्यायालय को बताया कि सिविल जज के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में भी रिट याचिका दायर की जा चुकी है। ऐसे में दायर निगरानी याचिका को वापस ले रहे हैं।
क्या है पूरा मामला
सिविल जज आशुतोष तिवारी ने 8 अप्रैल 2021 को प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वरनाथ (बाबा विश्वनाथ) के वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी की प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने का केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिया था।
इस आदेश के खिलाफ सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ और अंजूमन इंतजामिया मस्जिद की ओर से जिला जज की अदालत में निगरानी याचिका दायर किया गया था। इनके द्वारा निगरानी याचिका की वापस लेने की अपील पर अदालत ने दोनों पक्षों की तर्कों को सुनने के बाद फिलहाल आदेश सुरक्षित रखा है।