वाराणसी,10 मई। कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए प्रतिबद्ध जिलाधिकारी ने कोरोना कर्फ्यू को सोमवार से बढ़ाकर अब 17 मई प्रातः 07 बजे तक लागू कर दिया है। उन्होंने बताया कि कर्फ्यू में औद्योगिक गतिविधियां, हार्डवेयर की दुकान, सरकारी निर्माण कार्य प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। प्रतिबन्धों की अवहेलना किये जाने पर महामारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन व जनसामान्य का घर से बाहर निकलना तथा सभी व्यापारिक व व्यवसायिक गतिविधियों को प्रतिबन्धित किया गया है। जिलाधिकारी के अनुसार कर्फ्यू में दूध, सब्जी, ब्रेड, फल, बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, भोजन सामग्री की दुकानें, अनाज-गल्ले की रिटेल दुकानें, मिठाई की दुकानें, आबकारी दुकानें, सब्जी मण्डी/फल मण्डी आदि अपरान्ह 01.00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग के पालन तथा सेनेटाइजर एवं मास्क के प्रयोग की अनिवार्यता के साथ खोली जा सकती हैं। बताया कि वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्र में कतिपय प्रतिबंधों के साथ लागू कोरोना कर्फ्यू को शासन के निर्देशानुसार जनपद में आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया हैं।
मेडिकल सेवाएं,मीडिया,कुरियर, ई-कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफिस आदि प्रतिबंध से मुक्त
जिलाधिकारी ने बताया कि मेडिकल दुकानें, मेडिकल आपूर्ति, सर्जिकल दुकानें, मेडिकल टेस्ट व ब्लड टेस्ट जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके ऑफिस, निजी व सरकारी मेडिकल व प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक, अस्पताल, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल को होने वाली, सामग्रियों की आपूर्ति, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति व अन्य मेडिकल सेवाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। मेडिकल सप्लाई की आवश्यकताओं के दृष्टिगत सभी कुरियर, ई-कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफिस, गोदाम व उनके कर्मचारी व वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
पेट्रोल पम्प, गैंस एजेंसी, ऑक्सीजन गैस के वेंडर्स/सप्लायर्स, न्यूज पेपर वेंडर इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। औद्योगिक गतिविधियां, हार्डवेयर की दुकान, सरकारी निर्माण कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इस दौरान आवागमन के सरकारी व निजी साधनों, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। बीज व खाद की दुकान, कोटे की उचित दर की दुकान व गेहूँ कय केन्द्र इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा इंटरनेट सेवा से जुड़े व्यक्ति इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
यात्री भी प्रतिबंध से मुक्त, यात्रा टिकट दिखाना होगा
कोरोना कर्फ्यू से यात्री गण, मरीज, कोविड टेस्ट कराने वाले व्यक्तियों तथा वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों के आवागमन व इनके वाहनों/टैक्सी/ऑटो/व ई-रिक्शा पर प्रतिबंध नहीं होगा।सरकारी कर्मचारीगण अपने कर्मचारी पहचान पत्र के साथ और सभी शहर से गुजरने वाले मालवाहक वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट के यात्रीगण अपनी टिकट के साथ प्रतिबंध से मुक्त होंगे।
होम डिलीवरी करने वाली कम्पनियों जैसे स्वीगी और जोमेटो, के साथ-साथ ऐसे रेस्टोरेंट के किचन जो विभिन्न सरकारी विभागों एवं कोविड तथा नॉन कोविड मरीजों और डॉक्टरों के खान-पान की सप्लाई ऑनलाईन ऑर्डर लेने के पश्चात करते हैं, को आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी के लिए आने-जाने की छूट रहेगी। रोडवेज की बसों में सोशल डिस्टेंन्सिंग के पालन के साथ ही सेनेटाइजर एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा।
विद्युत विभाग के ऐसे कर्मचारी जो मीटर रीडरों द्वारा मौके पर उपभोक्ताओं की रीडिंग कर विद्युत बिल उपलब्ध कराने, बिलिंग सेन्टरों पर कार्यरत कार्मिकों तथा विद्युत आपूर्ति व्यवस्था से संबंधित है, को कोरोना कर्फ्यू तथा साप्ताहांत बंदी एवं लॉकडाउन में प्रतिबंधों से मुक्त किया जाता है। इन कर्मचारियों का विभागीय परिचय-पत्र ही पास माना जाये। यदि किसी भी ऐसे कर्मचारी के पास विभागीय परिचय-पत्र नहीं है, तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा तत्काल इनका विभागीय परिचय-पत्र बनाया जाये।
इन समस्त कर्मचारियों द्वारा मास्क, फिजिकल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए ही कार्य किया जाये। उन्होंने अपने आदेश में बताया है कि साप्ताहिक बंदी (शुकवार की रात्रि 08.00 बजे से सोमवार की प्रातः 07.00 बजे तक) पूर्व के आदेशानुसार जारी रहेगी तथा इनमें पूर्व में जारी आदेश ही लागू होगा। जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा तथा दो गज सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रत्येक जगह पालन करेगा।