वाराणसी। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश के निर्देशन में सोमवार को वाराणसी के विभिन्न स्थानो पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर लोगो को उनके विधिक अधिकारो के प्रति जागरूक किया गया।
11 अक्टूबर को अन्तर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सेठ एम0आर0 जैपुरिया स्कूल, बाबतपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधिक सचिव श्रीमती कुमुद लता त्रिपाठी द्वारा उपस्थित छात्राओ को पास्को एक्ट, जुवेनाईल जस्टिस एक्ट, पी0 सी0 पी0 एन0 डी0 टी0 एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, लैगिक उत्पीड़न एवं घरेलू हिंसा अधिनियम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं, कार्य स्थल पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण सम्बन्धित कानून एवं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजनाओ के बारे मे छात्राओं को विस्तार से जानकारी दी गयी।
तहसील सदर के अन्तर्गत ग्राम मडाव मे लेखपाल विनय कुमार श्रीवास्तव तथा ग्राम लठिया में लेखपाल शिवमंगल मौर्य द्वारा ग्राम प्रधान के समन्वय से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर लोगो को जागरूक किया गया। तहसील राजातालाब के अन्तर्गत ग्राम ढोलापुर विकास खण्ड काशीपुर ग्राम में लेखपाल अमित जायसवाल द्वारा ग्राम प्रधान के समन्वय से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर लोगो को जागरूक किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा कमशः ग्राम गड़वारा, पिण्डरा, सराय, चोलापुर, आराजीलाईन मे ग्रामीणों व अन्य व्यक्तियो को आशा एवं आशा संगनी के द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, तथा व्यक्तियों को उनके विधिक अधिकार के बारे मे जागरूक किया गया।
वन स्टॉफ सेन्टर परिसर में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम एवं अन्तर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक शिविर लगाया गया एवं महिलाओं और बालिकाओ वन स्टॉफ सेन्टर के कार्यालय का भ्रमण कराया गया और केन्द्र की कार्यप्रणाली के बारे मे जानकारी दी गयी। शिविर के दौरान बालिकाओ को पास्को एक्ट, बाल अधिकार, लैगिक भेद भाव एवं राष्ट्रीय बाल सेवा योजना के बारे में विस्तार से बताया गया। विधि छात्र द्वारा गोस्वामी तुलसी दास उ०मा०वि० रविन्द्रपुरी मे शिविर का आयोजन करते हुये उपस्थित बच्चो को पास्को एक्ट, जुवेनाईल जस्टिस एक्ट, चाईल्ड लेवर, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में बताया गया। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती कुमुद लता त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि पीएलवी मनोज कुमार व संजय कुमार द्वारा तहसील पिण्डरा के अन्तर्गत ग्राम रघुनाथपुर मे घर-घर जाकार लोगो को जागरूक किया गया।
रिपोर्ट- कृति यादव