वाराणसी। विशेष भूमि अध्यापति अधिकारी प्रमोद कुमार पांडेय ने बताया कि जनपद वाराणसी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-2 (वाराणसी- औरंगाबाद खण्ड) के 6 लेन के निर्माण में प्रभावित ग्राम पंडितपुर, भदवर, खुशीपुर, औढ़े, अमराखैराचक, अखरी, डाफी, सीरगोबर्धनपुर, सीरगोबर्धनपुर (टोल प्लाजा), रमना, भीटी, विशोखर, अखरी, (अनुपूरक) करनाडाड़ी, (अनुपूरक) पंडितपुर (अनुपूरक) अमराखैराचक, (अनुपूरक) से अधिग्रहित भूमि के प्रभावित जिन काश्तकारों द्वारा अपना भुगतान प्रपत्र संबंधित ग्राम के लेखपाल के माध्यम से भूमि अध्याप्ति कार्यालय में उपलब्ध न कराये जाने के कारण धनराशि का भुगतान नही प्राप्त किया गया है, तो ऐसे काश्तकार को भुगतान प्राप्त करने हेतु 14 अक्टूबर तक अन्तिम अवसर दिया जाता है।
विशेष भूमि अध्यापति अधिकारी प्रमोद कुमार पांडेय ने बताया कि भुगतान प्रपत्र में 02 फार्म:
सी0सी0 जिस पर 02 पासपोर्ट साईज फोटो एवं 02 रसीदी टिकट चस्पा हो, इस आशय का शपथ पत्र कि यह भूमि बंधक एवं विवाद रहित तथा सभी अधिभारो से मुक्त है, मददाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, अन्य प्रमाण पत्र बैंक पासबुक की छायाप्रति जिस पर खाता संख्या व आई0एफ0एस0सी0 कोड स्पष्ट हो, वर्तमान राजस्व खतौनी तथा प्रभावित आराजियात से संबंधित सहखातेदारों का अंश प्रमाण पत्र आवश्यक है। नियत तिथि 14 अक्टूबर तक भुगतान प्रपत्र भूमि अध्याप्ति कार्यालय में उपलब्ध नही कराया जाता है तो भुगतान न प्राप्त करने वाले काश्तकारों की धनराशि को जनपद कोषागार स्थित रेवेन्यू डिपाजिट में जमा करा दिया जायेगा।